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86 लाख बरामदगी मामला : 11 जनवरी को कोर्ट में पेश करना होगा चालक
Mon, 08 Jan 2024 01:18 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Mon, 08 Jan 2024 01:18 AM IST
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राई। नेशनल हाईवे-44 पर भिगान टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान शक होने पर कार सवार युवक को 86 लाख रुपये की नकदी पकड़े जाने के मामले में अदालत ने चालक को कोर्ट में पेश करने को कहा है। पुलिस मामले में नकदी को आयकर विभाग के सुपुर्द करने की अनुमति लेने गई तो कोर्ट ने चालक को पेश करने के आदेश दिए।
मुरथल थाना प्रभारी जसपाल सिंह की टीम ने भिगान टोल प्लाजा पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच के दौरान कार सवार को रुकवाया था। पुलिस को देखकर कार का चालक अचानक घबरा गया था। जिस पर शक होने पर उसे रोक लिया था। उसकी पहचान कुरुक्षेत्र के गांव हरिगढ़ भोरख निवासी साहिल के रूप में हुई थी। कार के अंदर जांच में दो बैग व एक पॉलिथीन से कुल 86 लाख रुपये बरामद हुए थे। मामले में सीआरपीसी की धारा 102 के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने आयकर व प्रवर्तन निदेशालय को सूचित कर दिया था। जांच में पता लगा था कि नकदी किसी ट्रेवल एजेंट की है। चालक साहिल दिल्ली के करोल बाग से नकदी लेकर आया था। पुलिस ने मामले में कोर्ट में जाकर नकदी को आयकर विभाग को सौंपने की अनुमति मांगी। जिस पर अदालत ने चालक को 11 जनवरी को कोर्ट में पेश करने व उसके बयान दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
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मुरथल थाना प्रभारी जसपाल सिंह की टीम ने भिगान टोल प्लाजा पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच के दौरान कार सवार को रुकवाया था। पुलिस को देखकर कार का चालक अचानक घबरा गया था। जिस पर शक होने पर उसे रोक लिया था। उसकी पहचान कुरुक्षेत्र के गांव हरिगढ़ भोरख निवासी साहिल के रूप में हुई थी। कार के अंदर जांच में दो बैग व एक पॉलिथीन से कुल 86 लाख रुपये बरामद हुए थे। मामले में सीआरपीसी की धारा 102 के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने आयकर व प्रवर्तन निदेशालय को सूचित कर दिया था। जांच में पता लगा था कि नकदी किसी ट्रेवल एजेंट की है। चालक साहिल दिल्ली के करोल बाग से नकदी लेकर आया था। पुलिस ने मामले में कोर्ट में जाकर नकदी को आयकर विभाग को सौंपने की अनुमति मांगी। जिस पर अदालत ने चालक को 11 जनवरी को कोर्ट में पेश करने व उसके बयान दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
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