फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   robbers sentenced to 10-10 years imprisonment

दो भाईयों पर चाकू से हमला कर नकदी लूट के छह दोषियों को 10-10 साल कैद

Thu, 19 Dec 2019 07:48 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 19 Dec 2019 07:48 PM IST
विज्ञापन
robbers sentenced to 10-10 years imprisonment
सोनीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह राठौर की अदालत ने दो भाइयों पर चाकू से हमलाकर लूटपाट करने के मामले में सुनवाई करते हुए छह आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषियों को 10-10 साल कैद व 28-28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपी के जुवेनाइल होने के कारण उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।
विज्ञापन

शहर के पटेल नगर निवासी दिनेश अग्रवाल ने बताया कि उसका गली 3 में घर है। घर के पास ही वह किराने की दुकान चलाता है। 31 जनवरी की रात उसका बड़ा बेटा अरुण और छोटा बेटा वैभव दुकान पर बैठे हुए थे। वह घर के अंदर मौजूद था। इसी दौरान उसे अपने बेटों के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। आवाज सुनकर बाहर आया तो देखा कि सात हमलावर दुकान में घुसे हुए थे। उनके पास चाकू, तमंचा, लाठी व अन्य हथियार थे। जिनसे वे उसके बेटों पर हमला कर रहे थे। बदमाशों ने उसके छोटे बेटे वैभव के सिर में तमंचे के बट और अरुण पर चाकू से वार किया था। इसके बाद दुकान के गल्ले में रखी दिनभर की बिक्री के रूप में आई नकदी ले गए थे। हमलावर उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। परिजनों ने वैभव और अरुण को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल पहुंचाया, यहां से वैभव को दिल्ली के अस्पताल में रेफर कर दिया था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामले में पटेल नगर के रोहित व उसके साथियों पर लूटपाट सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।
विज्ञापन

मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी कुलदीप की टीम ने पटेल नगर के रोहित, गुहणा निवासी सोमबीर, मूलरूप से फाजिलपुर फिलहाल कैलाश कॉलोनी निवासी दीपक उर्फ दीपू, देवडू रोड ऋषिकुल निवासी विकास उर्फ जुल्फी, देवडू निवासी रजत, पटेल नगर निवासी मोहित को गिरफ्तार किया था। मामले में एक नाबालिग आरोपी को भी काबू किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले में सुनवाई करते हुए सेशन जज यशवीर सिंह राठौर की अदालत ने छह दोषियों को 10-10 साल कैद और 28-28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सीसीटीवी में कैद हुआ था दोषी रोहित
मामले में जब शिकायतकर्ता ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी की जांच की थी तो उसमें एक हमलावर रोहित को पहचान लिया था। जिसके खिलाफ पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया था। बाद में उसके साथियों को पकड़ा गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed