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धारा-144 के तहत कूड़ा जलाने पर रहेगी पाबंदी
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
Updated Tue, 12 Jan 2016 12:22 AM IST
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जिले में लोग किसी भी स्थान पर आसानी से कूड़ा नहीं जला सकेंगे। अब कूड़ा जलाने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहे आदेश जिला मजिस्ट्रेट राजीव रतन ने धारा-144 के तहत जारी किए। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और 8 मार्च 2016 तक लागू रहेंगे।
आदेश जारी करते हुए जिला मजिस्ट्रेट राजीव रतन ने बताया कि यह देखने में आया है कि जिला में कई स्थानों पर लोग कूड़ा इकट्ठा करके उसे जला देते हैं। इससे कोई बड़ी आग लगने की संभावना रहती है। इसके अलावा कूड़े की आग से उठने वाले धुएं से कानून व्यवस्था बिगड़ने के साथ-साथ यह मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। इन्हीं खतरों को देखते हुए जिला सोनीपत भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा-144 के तहत मिली शक्तियों के तहत किसी भी स्थान पर कूड़े में आग लगाने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है। अपने आदेशों में उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग के रीजनल आफिसर, सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, संपदा अधिकारी हुडा, ईओ नगर निगम सोनीपत, सचिव नगर पालिका गोहाना, गन्नौर और खरखौदा इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह आदेश 9 जनवरी 2016 से लागू होकर 8 मार्च तक दो माह के लिए लागू रहेंगे।
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आदेश जारी करते हुए जिला मजिस्ट्रेट राजीव रतन ने बताया कि यह देखने में आया है कि जिला में कई स्थानों पर लोग कूड़ा इकट्ठा करके उसे जला देते हैं। इससे कोई बड़ी आग लगने की संभावना रहती है। इसके अलावा कूड़े की आग से उठने वाले धुएं से कानून व्यवस्था बिगड़ने के साथ-साथ यह मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। इन्हीं खतरों को देखते हुए जिला सोनीपत भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा-144 के तहत मिली शक्तियों के तहत किसी भी स्थान पर कूड़े में आग लगाने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाती है। अपने आदेशों में उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग के रीजनल आफिसर, सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, संपदा अधिकारी हुडा, ईओ नगर निगम सोनीपत, सचिव नगर पालिका गोहाना, गन्नौर और खरखौदा इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह आदेश 9 जनवरी 2016 से लागू होकर 8 मार्च तक दो माह के लिए लागू रहेंगे।
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