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मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए राजनीतिक पार्टियां नियुक्त करें बीएलए : नगराधीश
Thu, 29 Jan 2026 01:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 29 Jan 2026 01:17 AM IST
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फोटो : : सोनीपत लघु सचिवालय में राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करती नगराधीश डॉ.
सोनीपत। नगराधीश डॉ. अनमोल ने कहा कि मतदाता सूची को पारदर्शी व त्रुटिरहित बनाने के लिए बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की अहम भूमिका होती है। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां अपना बीएलए तुरंत नियुक्त करना सुनिश्चित करें।
नगराधीश डॉ. अनमोल ने राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल एजेंट मतदाता सूची के सत्यापन, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान और योग्य मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
राजनीतिक पार्टियां जिलास्तर पर एक पदाधिकारी को नियुक्त करेगी जो प्रत्येक बूथ पर बीएलए नियुक्त करेगा। बूथ पर जो बीएलए नियुक्त किया जाएगा वह उसी बूथ या विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बीएलए की नियुक्त लंबे समय तक वैध रहती है तब तक पार्टी वापस न ले या मतदाता की स्थिति में बदलाव न हो।
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नगराधीश ने बताया कि बीएलए ड्राफ्ट मतदाता सूची प्राप्त करेगा। प्रविष्टियों की जांच करेगा। मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करेगा। योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने व अयोग्य को हटाने के लिए बीएलओ या ईआरओ को सूचित करेगा।
साथ ही बीएलए नियुक्त करने वाली राजनीतिक पार्टियां ही संशोधन अवधि में बल्क फॉर्म 6, 7, 8 जमा कर सकती है। पार्टी जिस बूथ पर बीएलए नियुक्त करती है तो उसकी सूची बूथ लेवल ऑफिसर को भी सौंपनी होगी।
नगराधीश ने बताया कि जब बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य करता है तो बीएलए भी उसके साथ जा सकता है। जानकारी साझा कर सकता है। उन्होंने कहा कि बीएलए केवल भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार ही कार्य करेगा।
उसके द्वारा 30 से अधिक फॉर्म जमा करने पर ईआरओ या एईआरओ की तरफ से व्यक्तिगत रूप से क्रॉस सत्यापन की जाएगी। इस दौरान बसपा से डीआर मलिक, सीपीआई से श्रद्धानंद सौलंकी, कांग्रेस से मुकेश पन्नालाल, भाजपा से धर्मबीर, आप से रणबीर छिक्कारा व विमल किशोर, निर्वाचन कानूनगो पूजा, पूजा शर्मा, पवन कुमार, सहायक वेदपाल चौहान व जेपी संजय श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।
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नगराधीश डॉ. अनमोल ने राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल एजेंट मतदाता सूची के सत्यापन, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान और योग्य मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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राजनीतिक पार्टियां जिलास्तर पर एक पदाधिकारी को नियुक्त करेगी जो प्रत्येक बूथ पर बीएलए नियुक्त करेगा। बूथ पर जो बीएलए नियुक्त किया जाएगा वह उसी बूथ या विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बीएलए की नियुक्त लंबे समय तक वैध रहती है तब तक पार्टी वापस न ले या मतदाता की स्थिति में बदलाव न हो।
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नगराधीश ने बताया कि बीएलए ड्राफ्ट मतदाता सूची प्राप्त करेगा। प्रविष्टियों की जांच करेगा। मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करेगा। योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने व अयोग्य को हटाने के लिए बीएलओ या ईआरओ को सूचित करेगा।
साथ ही बीएलए नियुक्त करने वाली राजनीतिक पार्टियां ही संशोधन अवधि में बल्क फॉर्म 6, 7, 8 जमा कर सकती है। पार्टी जिस बूथ पर बीएलए नियुक्त करती है तो उसकी सूची बूथ लेवल ऑफिसर को भी सौंपनी होगी।
नगराधीश ने बताया कि जब बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य करता है तो बीएलए भी उसके साथ जा सकता है। जानकारी साझा कर सकता है। उन्होंने कहा कि बीएलए केवल भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार ही कार्य करेगा।
उसके द्वारा 30 से अधिक फॉर्म जमा करने पर ईआरओ या एईआरओ की तरफ से व्यक्तिगत रूप से क्रॉस सत्यापन की जाएगी। इस दौरान बसपा से डीआर मलिक, सीपीआई से श्रद्धानंद सौलंकी, कांग्रेस से मुकेश पन्नालाल, भाजपा से धर्मबीर, आप से रणबीर छिक्कारा व विमल किशोर, निर्वाचन कानूनगो पूजा, पूजा शर्मा, पवन कुमार, सहायक वेदपाल चौहान व जेपी संजय श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।