फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Nihang Singh convicted of attacking with sword sentenced by Sonipat Court

Sonipat: किसान आंदोलन के दौरान तलवार से हमला करने के दोषी निहंग सिंह को दस साल की कैद, बाइक निकालने को लेकर हुई थी कहासुनी

Tue, 19 Jul 2022 03:37 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 19 Jul 2022 03:37 PM IST
सार

वारदात 12 अप्रैल, 2021 को कुंडली बॉर्डर पर हुई थी। एएसजे अजय पराशर की अदालत ने निहंग सिंह को सजा सुनाई, साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया।

विज्ञापन
Nihang Singh convicted of attacking with sword sentenced by Sonipat Court
court new - फोटो : istock

विस्तार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने कुंडली में किसान आंदोलन के दौरान युवक पर तलवार से हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी निहंग को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने दस साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन


गांव कुंडली निवासी शेखर (21) ने 12 अप्रैल, 2021 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वह टीडीआई माल में मजदूरी करता है। वह 12 अप्रैल, 2021 को दोपहर एक बजे खाना खाने के बाद अपने दोस्त मूलरूप से रोहतक के पुराना बस अड्डा क्षेत्र निवासी सन्नी के साथ बाइक पर घर से कुंडली के टीडीआई माल में जा रहा था। बाइक सन्नी चला रहा था। जब वह बाइक से प्याऊ मनियारी के कट से एचएसआईआईडीसी की तरफ जाने लगे तो वह धरने वाले कैंप के पास से होकर निकले।

विज्ञापन

हाथ में तलवार लेकर दी थी युवक को धमकी

वहां पर कुछ निहंग सिखों की पुलिसकर्मियों से बहस चल रही थी। इससे रास्ता बंद था। सन्नी एक किनारे से होकर बाइक निकालने का प्रयास करने लगा तो उनका एक नीले कपड़े पहने सिख युवक के साथ रास्ते को लेकर विवाद हो गया था। सिख युवक ने उनका रास्ता रोक लिया था। उसने वहां से जाने पर जान से मारने की धमकी दी थी। वह हाथ में तलवार लिए हुए था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

सिर पर वार करने का किया था प्रयास

आरोपी ने अपनी पहचान पंजाब के अमृतसर के गांव सुल्तान विंड निवासी मनप्रीत के रूप में दी थी। उसने धमकी देते तलवार से उसके सिर में वार करने की कोशिश की थी। शेखर ने सिर को बचाने के लिए हाथ ऊपर कर वार को रोकने का प्रयास किया था। इससे शेखर की कलाई पर तलवार लगी थी। आरोपी ने दूसरा वार करने के लिए तलवार उठाई थी तो उसने उसे पकड़ लिया था। छीना-झपटी में तलवार से उसके कंधे और पीठ पर चोट लग गई थी। शेखर और सन्नी बाइक लेकर वहां से भाग निकले थे। 



सन्नी घायल शेखर को लेकर कुंडली के निजी अस्पताल में पहुंचा था। जहां से उसे सामान्य अस्पताल व बाद में पीजीआई रोहतक ले जाया गया था। कुंडली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की पहचान दिल्ली के गोविंदपुरी की गली नंबर 13 निवासी मनप्रीत के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया था, जहां से अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया था। मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए एएसजे अजय पराशर की अदालत ने आरोपी मनप्रीत को दोषी करार दिया है। उसे हत्या की कोशिश में दस साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed