फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   moulstration case for women sport person

खिलाड़ी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद

Thu, 25 Nov 2021 12:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 25 Nov 2021 12:51 AM IST
विज्ञापन
moulstration case for women sport person
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने अभ्यास करने स्कूल के खेल मैदान में जा रही खिलाड़ी से छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
विज्ञापन

महिला ने 9 अगस्त, 2019 को सिटी थाना पुलिस को बताया था कि उसकी 12 वर्षीय बेटी शहर के एक स्कूल के ग्राउंड पर बास्केटबॉल का अभ्यास करने जाती थी। उससे आते-जाते समय दो-तीन दिन से एक युवक अभद्रता कर रहा था। 8 अगस्त, 2019 को देर शाम वह अभ्यास करने गई तो सिकंदर नाम के युवक ने उससे छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी फरार हो गया। वह शहर स्थित एक वर्कशाप पर काम करता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने सिकंदर को दोषी करार दिया। उसे तीन साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed