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500 लोगों पर पांच करोड़ से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया, अब होगी सीलिंग
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सोनीपत। नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। क्षेत्र में करीब 500 डिफाल्टर ऐसे हैं, जिन पर एक-एक लाख रुपये से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी उन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया है। अब इन बकायेदारों की प्रॉपर्टी सील करने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस कार्रवाई के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है। अगले सप्ताह से प्रॉपर्टी सील करने का काम शुरू होगा।
शहरी स्थानीय निकाय ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा रखी है। वर्ष 2010 से 2021 तक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 2017 तक 25 फीसदी टैक्स और पूरे ब्याज की छूट मिलेगी। साथ उसे चालू वित्त वर्ष पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उन उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत छूट दी जा रही है, जिन्होंने अपना वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 का प्रॉपर्टी टैक्स उस वर्ष जुलाई में भर रखा है। ऐसे में डिफाल्टर लोगों को 31 मार्च तक छूट देने का मौका दिया है। बकायेदारों के लिए एक अप्रैल से सभी छूट खत्म कर दी जाएगी। यही नहीं, बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर डेढ़ फीसदी ब्याज भी लगेगा। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई के साथ प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी।
चालू वित्त वर्ष में 10.52 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स हुआ जमा
नगर निगम ने चालू वित्त वर्ष में 20 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। अब तक निगम की ओर से 10 करोड़ 52 लाख 8 हजार 847 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा चुका है। नगर निगम कार्यालय की ओर से डिफाल्टर लोगों से फोन पर बात करके प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए कहा जा रहा है। अगले सप्ताह से नगर निगम की ओर से 500 लोगों की प्रॉपर्टी सील करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इन लोगों पर पांच करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
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नगर निगम क्षेत्र के 500 लोगों पर करीब पांच करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है। इन बकायेदारों को नगर निगम की ओर से अंतिम नोटिस जारी कर दिया। अब प्रॉपर्टी सील करने के लिए पांच टीमें बनाई गई हैं। अगले सप्ताह से प्रॉपर्टी सील करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। - सुभाष चंद्र, ज्वाइंट कमिश्नर, नगर निगम
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शहरी स्थानीय निकाय ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा रखी है। वर्ष 2010 से 2021 तक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 2017 तक 25 फीसदी टैक्स और पूरे ब्याज की छूट मिलेगी। साथ उसे चालू वित्त वर्ष पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार उन उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत छूट दी जा रही है, जिन्होंने अपना वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 का प्रॉपर्टी टैक्स उस वर्ष जुलाई में भर रखा है। ऐसे में डिफाल्टर लोगों को 31 मार्च तक छूट देने का मौका दिया है। बकायेदारों के लिए एक अप्रैल से सभी छूट खत्म कर दी जाएगी। यही नहीं, बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर डेढ़ फीसदी ब्याज भी लगेगा। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई के साथ प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी।
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चालू वित्त वर्ष में 10.52 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स हुआ जमा
नगर निगम ने चालू वित्त वर्ष में 20 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। अब तक निगम की ओर से 10 करोड़ 52 लाख 8 हजार 847 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा चुका है। नगर निगम कार्यालय की ओर से डिफाल्टर लोगों से फोन पर बात करके प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए कहा जा रहा है। अगले सप्ताह से नगर निगम की ओर से 500 लोगों की प्रॉपर्टी सील करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इन लोगों पर पांच करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है।
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नगर निगम क्षेत्र के 500 लोगों पर करीब पांच करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है। इन बकायेदारों को नगर निगम की ओर से अंतिम नोटिस जारी कर दिया। अब प्रॉपर्टी सील करने के लिए पांच टीमें बनाई गई हैं। अगले सप्ताह से प्रॉपर्टी सील करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। - सुभाष चंद्र, ज्वाइंट कमिश्नर, नगर निगम