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Sonipat News: किशोरी से दुष्कर्म करने के नाबालिग दोषी को 20 साल कैद
Tue, 14 Jan 2025 01:16 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 14 Jan 2025 01:16 AM IST
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी किशोर को दोषी करार दिया है। अदालत ने चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ (सीसीएल) को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
गन्नौर थाना क्षेत्र के ग्रामीण ने 14 दिसंबर, 2022 को पुलिस को बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी 13 दिसंबर, 2022 की आधी रात से लापता है। उन्होंने बेटी की तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। उनकी बेटी का गांव का ही लड़का पीछा करता था। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने धमकी दी थी कि कोई बीच में आया तो जान से मार देगा। उन्होंने शक जताया था कि उनकी बेटी के गायब होने में लड़के का हाथ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 22 दिसंबर, 2022 को लड़की को बरामद कर लिया था। मामले में पता लगा था कि गांव का लड़का उनकी बेटी को बहकाकर ले गया था। उसने उनकी बेटी से गलत काम किया था। पुलिस ने मामले में 12 पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म की धारा जोड़ दी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लड़के को पकड़ लिया था, वह भी नाबालिग था। हालांकि अदालत ने उसे बालिग की तरह मानकर मामले की सुनवाई की। अब एएसजे नरेंद्र ने सीसीएल को दुष्कर्म का दोषी माना है। अदालत ने उसे अलग-अलग धाराओं में 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए हैं।
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गन्नौर थाना क्षेत्र के ग्रामीण ने 14 दिसंबर, 2022 को पुलिस को बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी 13 दिसंबर, 2022 की आधी रात से लापता है। उन्होंने बेटी की तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। उनकी बेटी का गांव का ही लड़का पीछा करता था। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने धमकी दी थी कि कोई बीच में आया तो जान से मार देगा। उन्होंने शक जताया था कि उनकी बेटी के गायब होने में लड़के का हाथ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 22 दिसंबर, 2022 को लड़की को बरामद कर लिया था। मामले में पता लगा था कि गांव का लड़का उनकी बेटी को बहकाकर ले गया था। उसने उनकी बेटी से गलत काम किया था। पुलिस ने मामले में 12 पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म की धारा जोड़ दी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लड़के को पकड़ लिया था, वह भी नाबालिग था। हालांकि अदालत ने उसे बालिग की तरह मानकर मामले की सुनवाई की। अब एएसजे नरेंद्र ने सीसीएल को दुष्कर्म का दोषी माना है। अदालत ने उसे अलग-अलग धाराओं में 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए हैं।
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