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शहर में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी तो डीसी ने दुकान खोलने का शेड्यूल बदला
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सोनीपत। लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद प्रशासन ने लोगों को कुछ राहत देते हुए दुकानों को खोलने का शेड्यूल जारी किया तो दुकानें खुलते ही लॉकडाउन की धज्जियां उड़ने लगीं। जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। शहर की सड़कों व बाजार पर भीड़ बढ़ती देखकर नए डीसी श्यामलाल पूनिया ने अब दुकानों को खोलने के लिए पुराने डीसी डॉ. अंशज सिंह की ओर से जारी शेड्यूल को बदल दिया है। इस नए शेड्यूल में कच्चे क्वार्टर मार्केट का विशेष ध्यान रखा गया, जहां सम-विषम आधार पर दुकानों को खोला जाएगा। दुकानों को खोलते हुए कोरोना वायरस से बचाव के नियमों का पालन करना होगा।
सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को यह दुकानें खोली जाएंगी
सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ज्वैलरी शॉप, स्टेशनरी की दुकान, शैलून, हार्डवेयर, पेंट की दुकान, सैनेटरी, लोहे के सामान की दुकान, आटोमोबाइल शोरूम, साईकिल स्टोर व मरम्मत की दुकान, बिल्डिंग मैटीरियल, पलंबर, फर्नीचर, प्लाईवुड, गद्दे की दुकान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी।
मंगलवार, वीरवार व शनिवार को यह दुकानें खुलेंगी
मंगलवार, वीरवार व शनिवार को रेडीमेड गारमेंट्स, जिनमें ट्रायल व चेंजिंग रूम की सुविधा नहीं दी जाएगी। वस्त्रालय एवं साड़ी, जूते व चप्पल की दुकान, जिनमें ट्रायल व चेंजिंग रूम की सुविधा नहीं दी जाएगी। कॉस्मेटिक्स एवं जनरल स्टोर, चश्में की दुकान, बैग एवं अटैची, टेलरिंग एवं ड्राईक्लीन, गिफ्ट शॉप, बर्तन एवं क्रॉकरी की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेंगी। कच्चे क्वार्टर में सम-विषम के आधार पर 50 प्रतिशत दुकान ही खोली जाएगी। यह दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी।
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इन दुकानों को रोजाना खोला जा सकेगा
कुछ दुकानों को प्रतिदिन खोलने की अनुमति भी प्रदान की है। दूध आपूर्ति के लिए प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे व शाम 5 बजे से 7 बजे तक का समय निर्धारित किया है। मिठाई एवं बेकरी, जूस, कनफेक्शनरी की दुकानें भी प्रतिदिन खुलेंगी, जिनका समय प्रात: 8 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। किराना स्टोर पहले की तरह रोजाना प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे। फल एवं सब्जियों की आपूर्ति पहले की तरह अधिकृत रेहड़ी संचालक द्वारा की जाएगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और अस्पताल पहले की तरह खुले रहेंगे।
रविवार को बंद रहेंगी दुकानें, लागू होंगे विशेष निर्देश
दुकान या कार्य स्थल पर मास्क, फेस कवर व दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। दुकान में सामान लेने आने वाले व्यक्तियों में सामाजिक दूरी कम से कम दो गज अनिवार्य होगी व खड़े होने के स्थान पर गोलाकार चिन्ह बनाया जाएं। दुकान पर पांच व्यक्तियों से ज्यादा की भीड़ नहीं होनी चाहिए। दुकानों में काउंटर व आमजन के खड़े होने वाले स्थान को समय-समय पर सैनेटाईज करवाएं। इसके अलावा रविवार को जिले में दूध, सब्जी, मेडिकल स्टोर, अस्पताल व पेट्रोल पंप के अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी।
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सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को यह दुकानें खोली जाएंगी
सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ज्वैलरी शॉप, स्टेशनरी की दुकान, शैलून, हार्डवेयर, पेंट की दुकान, सैनेटरी, लोहे के सामान की दुकान, आटोमोबाइल शोरूम, साईकिल स्टोर व मरम्मत की दुकान, बिल्डिंग मैटीरियल, पलंबर, फर्नीचर, प्लाईवुड, गद्दे की दुकान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी।
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मंगलवार, वीरवार व शनिवार को यह दुकानें खुलेंगी
मंगलवार, वीरवार व शनिवार को रेडीमेड गारमेंट्स, जिनमें ट्रायल व चेंजिंग रूम की सुविधा नहीं दी जाएगी। वस्त्रालय एवं साड़ी, जूते व चप्पल की दुकान, जिनमें ट्रायल व चेंजिंग रूम की सुविधा नहीं दी जाएगी। कॉस्मेटिक्स एवं जनरल स्टोर, चश्में की दुकान, बैग एवं अटैची, टेलरिंग एवं ड्राईक्लीन, गिफ्ट शॉप, बर्तन एवं क्रॉकरी की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेंगी। कच्चे क्वार्टर में सम-विषम के आधार पर 50 प्रतिशत दुकान ही खोली जाएगी। यह दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी।
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इन दुकानों को रोजाना खोला जा सकेगा
कुछ दुकानों को प्रतिदिन खोलने की अनुमति भी प्रदान की है। दूध आपूर्ति के लिए प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे व शाम 5 बजे से 7 बजे तक का समय निर्धारित किया है। मिठाई एवं बेकरी, जूस, कनफेक्शनरी की दुकानें भी प्रतिदिन खुलेंगी, जिनका समय प्रात: 8 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। किराना स्टोर पहले की तरह रोजाना प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे। फल एवं सब्जियों की आपूर्ति पहले की तरह अधिकृत रेहड़ी संचालक द्वारा की जाएगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और अस्पताल पहले की तरह खुले रहेंगे।
रविवार को बंद रहेंगी दुकानें, लागू होंगे विशेष निर्देश
दुकान या कार्य स्थल पर मास्क, फेस कवर व दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। दुकान में सामान लेने आने वाले व्यक्तियों में सामाजिक दूरी कम से कम दो गज अनिवार्य होगी व खड़े होने के स्थान पर गोलाकार चिन्ह बनाया जाएं। दुकान पर पांच व्यक्तियों से ज्यादा की भीड़ नहीं होनी चाहिए। दुकानों में काउंटर व आमजन के खड़े होने वाले स्थान को समय-समय पर सैनेटाईज करवाएं। इसके अलावा रविवार को जिले में दूध, सब्जी, मेडिकल स्टोर, अस्पताल व पेट्रोल पंप के अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी।