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Sonipat News: गर्भवती की पेट्रोल डालकर हत्या करने के दोषी लिव इन पार्टनर को उम्रकैद

Thu, 29 Jan 2026 01:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Thu, 29 Jan 2026 01:09 AM IST
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Live-in partner sentenced to life imprisonment for murdering pregnant woman by pouring petrol on her
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की कोर्ट ने सहमति संबंध में रहने वाली गर्भवती युवती पर पेट्रोल डाल जलाकर मारने के आरोपी प्रेमी को उम्रकैद और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे आठ माह की अतिरिक्त सज4 भुगतनी होगी।
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कुंडली थाना पुलिस को 29 अगस्त, 2021 को जानकारी मिली थी कि एक युवक-युवती को जली हालत में दिल्ली के नरेला स्थित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पर तत्कालीन एसआई रणबीर की टीम ने अस्पताल में पहुंचे थे।
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प्याऊ मनियारी में सहमति संबंध में रहने वाली प्रगति (20) व उसके प्रेमी राहुल को अस्पताल में लाया गया था। जहां से युवती को सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली रेफर कर दिया था। पुलिस वहां गई तो प्रगति 90 फीसदी जली हालत में मिली थी।
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उसने पुलिस को बयान दर्ज कराए थे कि वह यूपी के जिला शामली के गांव ऊण की रहने वाली है। वह दो साल से प्याऊ मनियारी निवासी राहुल के साथ सहमति संबंध में रह रही है और आठ माह की गर्भवती है। राहुल और उसकी मां उसे प्रताडि़त कर रहे थे। राहुल की मां कहती थी कि वह उसके बच्चे को मरवा देगी।

28 अगस्त, 2021 की आधी रात को राहुल ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस पर उसने राहुल को पकड़ लिया था जिससे वह भी झुलस गया था। आसपास के लोगों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने प्रगति के बयान पर उसके प्रेमी राहुल और राहुल की मां के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
29 अगस्त को ही प्रगति के गर्भ में पल रहे आठ माह के बच्चे की डिलीवरी कराई गई थी। उसने बेटे को जन्म दिया था। कुछ देर बाद ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। बाद में दिल्ली में प्रगति ने भी दम तोड़ दिया था। मामले में हत्या की धारा जोड़ दी गई थी। मामले में आरोपी राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।


मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. जसबीर सिंह ने आरोपी राहुल को दोषी करार देते हुए हत्या व गर्भ में बच्चे की मौत के लिए दोषी माना। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर अलग-अलग धारा में 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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