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Sonipat News: ताऊ के बेटे की हत्या करने वाले दो भाइयों समेत तीन को उम्रकैद

Thu, 22 Feb 2024 11:26 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Thu, 22 Feb 2024 11:26 PM IST
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Life imprisonment to three including two brothers who murdered uncle's son
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने ताऊ के बेटे की चाकू गोदकर हत्या करने के मामले में दो भाइयों समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दो दोषियों पर 33-33 हजार व एक पर 36 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में दो आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गए।
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धानक बस्ती निवासी पवन ने 22 अक्तूबर, 2019 को सिटी थाने की ओल्ड चौकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी छत पर ईंट रखी थी। पड़ोस में रहने वाली चाची पूनम 20 अक्तूबर, 2019 को छत से ईंट उठाकर ले जाने लगी। इस पर उसने ईंट उठाने से मना कर दिया था। इसी रंजिश में 21 अक्तूबर को जब पवन, उसका भाई मनोज गली में थे तो चचेरे भाई विजय उर्फ सुक्खा व सूर्या उर्फ धन्नू, चाची पूनम और सचिन उर्फ बिहारी, उनके परिचित खानपुर निवासी बिंद्र समेत अन्य ने उन पर चाकुओं से हमला किया था। विजय के हमले में मनोज गंभीर रूप से घायल हुआ था। दोनों भाइयों को खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया था। खानपुर में मनोज की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा

न्यायालय में सुनवाई के बाद एएसजे शैलेंद्र सिंह ने विजय उर्फ सुक्खा, उसके भाई सूर्या उर्फ धन्नू व परिचित सचिन उर्फ बिहारी को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को अलग-अलग धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सूर्या उर्फ धन्नू पर 36 हजार रुपये व विजय उर्फ सुक्खा तथा सचिन उर्फ बिहारी पर 33-33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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