{"_id":"6721453b7566ad250306d576","slug":"life-imprisonment-to-the-man-guilty-of-raping-a-five-year-old-innocent-child-sonipat-news-c-197-1-snp1001-126924-2024-10-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonipat News: पांच वर्ष के मासूम से कुकर्म करने के दोषी को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonipat News: पांच वर्ष के मासूम से कुकर्म करने के दोषी को उम्रकैद
Wed, 30 Oct 2024 01:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 30 Oct 2024 01:57 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने सदर थाना गोहाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति के पांच वर्ष के बच्चे से कुकर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 70 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं।
सदर थाना क्षेत्र गोहाना के एक मुहल्ले का निवासी एक व्यक्ति ने 5 जुलाई 2023 को पुलिस को बताया था कि वह पत्नी के साथ मजदूरी करता है। वह सुबह पत्नी के साथ धान की रोपाई करने गया था। उनका पांच साल का बेटा घर पर था। वह दोपहर करीब दो बजे घर आए तो देखा कि बेटा रो रहा था। उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। पूछने पर बेटे ने बताया कि पड़ोसी रवि उसे अपने घर ले गया था। वहां उसने उसके साथ गलत काम किया। बेटे का उपचार कराया गया। पुलिस ने एससीएसटी एक्ट, 6 पॉक्सो एक्ट आदि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
मामले में कार्रवाई करते हुए एसीपी सोमबीर सिंह की टीम ने 7 जुलाई 2023 को आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने कबूल किया था कि दोपहर करीब डेढ़ बजे बच्चा गली में खेल रहा था। वह उसे बहकाकर अपने घर ले गया था और गलत काम किया था। बाद में गली में छोड़कर भाग गया था। मामले में पुलिस ने सबूत जुटाने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया था, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपी रवि को दोषी करार दिया है। अदालत ने मंगलवार को मामले रवि को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में 1.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने सदर थाना गोहाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति के पांच वर्ष के बच्चे से कुकर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 70 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं।
सदर थाना क्षेत्र गोहाना के एक मुहल्ले का निवासी एक व्यक्ति ने 5 जुलाई 2023 को पुलिस को बताया था कि वह पत्नी के साथ मजदूरी करता है। वह सुबह पत्नी के साथ धान की रोपाई करने गया था। उनका पांच साल का बेटा घर पर था। वह दोपहर करीब दो बजे घर आए तो देखा कि बेटा रो रहा था। उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। पूछने पर बेटे ने बताया कि पड़ोसी रवि उसे अपने घर ले गया था। वहां उसने उसके साथ गलत काम किया। बेटे का उपचार कराया गया। पुलिस ने एससीएसटी एक्ट, 6 पॉक्सो एक्ट आदि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
मामले में कार्रवाई करते हुए एसीपी सोमबीर सिंह की टीम ने 7 जुलाई 2023 को आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने कबूल किया था कि दोपहर करीब डेढ़ बजे बच्चा गली में खेल रहा था। वह उसे बहकाकर अपने घर ले गया था और गलत काम किया था। बाद में गली में छोड़कर भाग गया था। मामले में पुलिस ने सबूत जुटाने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया था, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपी रवि को दोषी करार दिया है। अदालत ने मंगलवार को मामले रवि को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में 1.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।