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Sonipat News: चाय देने गई किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी मजदूर को उम्रकैद

Thu, 04 Apr 2024 01:53 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Thu, 04 Apr 2024 01:53 AM IST
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Life imprisonment to a laborer found guilty of raping a teenage girl who went to give tea
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। दोषी किशोरी के निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करता था।
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सदर थाना क्षेत्र की महिला ने 22 अप्रैल, 2023 को पुलिस को बताया था कि वह नया मकान बना रही हैं। उनके पति की मौत हो चुकी है, ऐसे में ज्यादातर काम उन्हें ही करने पड़ते हैं। महिला ने बताया था कि वह निर्माण कार्य के लिए सरिया लेने बाजार में गई थी। वह अपनी 17 वर्षीय बेटी को निर्माण कार्य में लगे मिस्त्री व मजदूर को चाय देने के लिए कहकर गई थी। उनकी बेटी चाय लेकर निर्माणाधीन मकान पर गई थी। जहां पर उनकी बेटी के साथ बंदेपुर निवासी सुरेंद्र उर्फ काला ने गलत काम कर दिया था। वह सरिया लेकर आई तो घर पर उनकी बेटी रोती हुई मिली थी। काला उसे देखते ही भाग गया था। बेटी ने बताया था कि काला ने उसके साथ गलत काम किया है। साथ ही विरोध करने पर मारपीट कर किसी को बताने पर मारने की धमकी दी है। तब पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में जांच तत्कालीन एसआई उषा ने की थी। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ काला को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, मारपीट में एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धमकी देने में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सभी सजा साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से 50 हजार पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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