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Sonipat News: 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास

Sat, 26 Nov 2022 10:36 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 26 Nov 2022 10:36 PM IST
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Life imprisonment for raping a 13-year-old girl
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्म के कारण किशोरी छह माह की गर्भवती हो गई थी। जिसके बाद परिजनों को मामले का पता लगा था। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं।
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सदर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 8 दिसंबर, 2020 को पड़ोसी ऋषिपाल (25) पर उसकी 13 साल की बेटी से कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। व्यक्ति का आरोप था कि पड़ोसी युवक उसकी बेटी से 1 जून से दुष्कर्म कर रहा था। आरोपी बेटी से दुष्कर्म करने के बाद उसे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर चुप करा देता था। बेटी के शरीर में बदलाव देखकर उन्हें उसके साथ दुष्कर्म होने की जानकारी मिली। जिस पर बेटी से पूछा तो उसने रोते हुए उन्हें इस बारे में जानकारी दी थी।
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बेटी ने बताया था कि आरोपी 1 जून से कई बार उसके साथ गलत काम कर चुका है। जिस पर उन्होंने मामले से पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि लड़की करीब छह माह की गर्भवती है। जिस पर पुलिस ने बालिका के पिता के बयान पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, 6 पॉक्सो एक्ट व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन एसआई उषा रानी की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही भादंसं की धारा 506 में दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
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