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प्रॉपर्टी डीलर की अपहरण के बाद हत्या के दोषी को उम्रकैद

Sat, 21 Dec 2019 08:03 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 21 Dec 2019 08:03 PM IST
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life imprisonment for murder after kidnapping
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मलहोत्रा की अदालत ने कुंडली टीडीआई के पास प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 1.30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। मामले में अदालत ने चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
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गांव नांगल कलां निवासी अजय ने 13 अक्तूबर, 2016 को कुंडली थाना में शिकायत दी थी कि उसका मामा गांव नांगल निवासी राकेश संदिग्ध अवस्था में लापता हो गया है। वह प्रॉपर्टी डीलर थे और कार लेकर घर से टीडीआई में घरेलू सामान लेने के लिए गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। जांच में पुलिस ने राकेश की कार दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र में जली हुई हालत में बरामद की थी। मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। जिस पर मोबाइल की डिटेल निकालने पर पता लगा था कि मोबाइल को अटेरना का एक युवक प्रयोग कर रहा है। जिसे काबू करने पर पता लगा था कि मोबाइल को उसने गांव के सूरज से लिया था। जिस पर मामले के तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई फुलकंवार की टीम ने गांव अटेरना निवासी सूरज को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर लूटपाट के बाद राकेश की हत्या करना स्वीकार किया था। पुलिस ने मामले में चार अन्य को भी काबू कर लिया था। आरोपियों ने बताया था कि राकेश ही हत्या करने के बाद उन्होंने उसके शव को ड्रेन नंबर-8 में फेंक दिया था। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से राकेश के शव को ड्रेन-8 के अंदर से बरामद कर लिया था।
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शनिवार को मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे राजेश मलहोत्रा की अदालत ने आरोपी सूरज को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे धारा 302 में उम्रकैद की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना लगाया हैं। अदालत ने दोषी को धारा-201 में तीन साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया हैं। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।
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