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Sonipat News: सड़क से 60 फीट दूर लगाने होंगे कांवड़ शिविर
Fri, 11 Jul 2025 12:37 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 11 Jul 2025 12:37 AM IST
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सोनीपत। उपायुक्त सुशील सारवान ने 11 जुलाई से श्रावण कांवड़ मेला में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए यातायात सुचारु रूप से चलाने, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
श्रावण कांवड़ मेला के मद्देनजर वाहनों में अनधिकृत ध्वनि वाले डीजे बजाने, कांवड़ यात्रा में हाॅकी, बेसबाल एवं लाठी इत्यादि के लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ शिविर हरिद्वार से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मार्ग पर केवल बाई तरफ ही लगाया जाएगा। कांवड़ शिविर सड़क से कम से कम 60 फीट दूरी पर ही स्थापित किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त जिले की सीमा में व उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले मार्ग पर और कांवड़ियों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों व व्यापारिक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ शिविर के आस-पास किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाई जाए।
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वाहनों को व्यवस्थित पार्किंग की जाए। जिले की सीमा में निर्धारित लेन ड्राइविंग व नियंत्रित गति में वाहन चलाएं। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत दंडित किया जाएगा।
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श्रावण कांवड़ मेला के मद्देनजर वाहनों में अनधिकृत ध्वनि वाले डीजे बजाने, कांवड़ यात्रा में हाॅकी, बेसबाल एवं लाठी इत्यादि के लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ शिविर हरिद्वार से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मार्ग पर केवल बाई तरफ ही लगाया जाएगा। कांवड़ शिविर सड़क से कम से कम 60 फीट दूरी पर ही स्थापित किए जाएंगे।
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इसके अतिरिक्त जिले की सीमा में व उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले मार्ग पर और कांवड़ियों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों व व्यापारिक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ शिविर के आस-पास किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाई जाए।
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वाहनों को व्यवस्थित पार्किंग की जाए। जिले की सीमा में निर्धारित लेन ड्राइविंग व नियंत्रित गति में वाहन चलाएं। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 के तहत दंडित किया जाएगा।