{"_id":"66e4e36afd2364989205c824","slug":"in-case-of-death-of-a-worker-on-duty-the-family-will-get-ex-gratia-amount-sonipat-news-c-197-1-snp1008-124474-2024-09-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonipat News: ड्यूटी पर तैनात कर्मी की मृत्यु होने पर परिवार को मिलेगी अनुग्रह राशि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonipat News: ड्यूटी पर तैनात कर्मी की मृत्यु होने पर परिवार को मिलेगी अनुग्रह राशि
Sat, 14 Sep 2024 06:44 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 14 Sep 2024 06:44 AM IST
विज्ञापन
सोनीपत। चुनावी ड्यूटी के दौरान पोलिंग कर्मियों/सुरक्षा कर्मियों की हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट, आर्म्ड अटैक या गोलीबारी के कारण मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों को 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि ड्यूटी पर किसी अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने पर 15 लाख रुपये, असामाजिक तत्वों के हमले के कारण कर्मचारी के स्थायी दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपये और शरीर के किसी अंग या आंखों की दृष्टि जाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह अनुग्रह राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य सरकार या अन्य नियोक्ता की ओर से दी जाने अनुकंपा राशि से अतिरिक्त होगी। चुनाव ड्यूटी की समयावधि चुनावों की घोषणाओं की तिथि से परिणाम की तिथि तक मान्य होगी।
विज्ञापन