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Sonipat News: एक्सप्रेस-वे पर बनाया अवैध कट, अज्ञात पर एफआईआर
Mon, 24 Nov 2025 01:51 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Mon, 24 Nov 2025 01:51 AM IST
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फोटो : 36: कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे के पिपली टोल प्लाजा के पास अवैध कट। पाठक
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खरखौदा। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे के पिपली टोल प्लाजा के पास अवैध कट बनाए जाने पर एचएसआईआईडीसी की तरफ से कार्रवाई करते हुए अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। केएमपी एक्सप्रेस-वे के प्रबंधक प्रवीन बेनीवाल की ओर से खरखौदा थाने में शिकायत दी गई है।
केएमपी एक्सप्रेस-वे पर लगातार अवैध कटों को बनाया जा रहा है जिसमें सबसे ज्यादा किसान अपने खेतों में आवाजाही करने के साथ ही एक्सप्रेस-वे के किनारे जो गांव लगते हैं। यह हरकत एक्सप्रेसवे पर हादसों की वजह बनती है। कई बार यह मामला उपायुक्त की सड़क सुरक्षा मासिक बैठक में भी उठ चुका है।
पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि पिपली टोल प्लाजा के पास कुछ अज्ञात लोगों ने निजी इस्तेमाल के लिए एक्सप्रेसवे पर बिना अनुमति कट बना दिए जो एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे नियमों का सीधा उल्लंघन है। यह अवैध पहुंच न सिर्फ सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती है, बल्कि हाई-स्पीड ट्रैफिक में रुकावट पैदा करती है और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंचाती है।
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साथ ही यह दखलंदाजी सैंड एक्ट और हाईवे एक्सेस कंट्रोल नियमों की अवमानना है, जिसमें बिना इजाजत हाईवे को नुकसान पहुंचाना, संरचना बदलना या पहुंच खोलना दंडनीय अपराध है। ऐसे में खरखौदा पुलिस ने शिकायत पर नेशनल हाईवे एक्ट 1956 और हाईवे विद एसेस कंट्रोल रूल्स के प्राविधानों को लेकर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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केएमपी एक्सप्रेस-वे पर लगातार अवैध कटों को बनाया जा रहा है जिसमें सबसे ज्यादा किसान अपने खेतों में आवाजाही करने के साथ ही एक्सप्रेस-वे के किनारे जो गांव लगते हैं। यह हरकत एक्सप्रेसवे पर हादसों की वजह बनती है। कई बार यह मामला उपायुक्त की सड़क सुरक्षा मासिक बैठक में भी उठ चुका है।
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पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि पिपली टोल प्लाजा के पास कुछ अज्ञात लोगों ने निजी इस्तेमाल के लिए एक्सप्रेसवे पर बिना अनुमति कट बना दिए जो एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे नियमों का सीधा उल्लंघन है। यह अवैध पहुंच न सिर्फ सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती है, बल्कि हाई-स्पीड ट्रैफिक में रुकावट पैदा करती है और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंचाती है।
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साथ ही यह दखलंदाजी सैंड एक्ट और हाईवे एक्सेस कंट्रोल नियमों की अवमानना है, जिसमें बिना इजाजत हाईवे को नुकसान पहुंचाना, संरचना बदलना या पहुंच खोलना दंडनीय अपराध है। ऐसे में खरखौदा पुलिस ने शिकायत पर नेशनल हाईवे एक्ट 1956 और हाईवे विद एसेस कंट्रोल रूल्स के प्राविधानों को लेकर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।