फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Husband convicted of abetting suicide imprisoned for five years

Sonipat News: आत्महत्या को विवश करने के दोषी पति को पांच साल कैद

Wed, 12 Apr 2023 01:14 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 12 Apr 2023 01:14 AM IST
विज्ञापन
Husband convicted of abetting suicide imprisoned for five years
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह अदालत ने आत्महत्या को विवश करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

नई दिल्ली स्थित दशहरा निवासी नवीन ने 30 अगस्त, 2017 को सिटी थाना पुलिस को बताया था कि उनकी चचेरी बहन अंजली और नंदिनी की शादी सोनीपत के राजेंद्र नगर निवासी अमित व सोमबीर के साथ मार्च, 2016 में हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोगों ने छोटी बहन नंदिनी को दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया था। उसका पति सोमबीर व सास उसे प्रताड़ित करने लगे थे। उनकी बहन ने मायके में आकर इसे लेकर उन्हें अवगत कराया था। जिस पर उन्होंने ससुराल पक्ष के लोगों को समझाया था, लेकिन वह नहीं माने। प्रताड़ना से तंग आकर उनकी बहन नंदिनी ने 30 अगस्त, 2017 को जहर खा लिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में सास की भूमिका नहीं मिलने पर पति सोमबीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
विज्ञापन

अब मामले में सुनवाई के बाद एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी सोमबीर को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 306 में पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed