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Sonipat News: गैंगस्टर बैंयापुरिया को अवैध हथियार रखने पर तीन साल की कैद

Tue, 20 Feb 2024 12:28 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Tue, 20 Feb 2024 12:28 AM IST
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Gangster Bainyapuriya gets three years imprisonment for possessing illegal weapons
सोनीपत। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) किम्मी सिंगला की अदालत ने अवैध रूप से हथियार रखने के एक मामले में गैंगस्टर रामकरण बैंयापुरिया को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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18 मार्च, 2021 को रोहतक की सुनारिया जेल से अवैध शस्त्र अधिनियम में पेशी पर आए गैंगस्टर अजय उर्फ बिट्टू बरोणा को कैदी वाहन में रोहतक के सिपाही महेश कुमार ने तीन गोली मारी थी। इस मामले में सिपाही महेश कुमार को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या की कोशिश व अवैध शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। सिपाही महेश ने कबूल किया था कि गांव बैंयापुर के गैंगस्टर रामकरण बैंयापुरिया ने उसे बिट्टू बरोणा को मारने के लिए 50 लाख रुपये की सुपारी दी थी। इसके लिए हथियार और 50 हजार रुपये एडवांस दिये थे। मामले में एसआईटी का गठन किया गया था। पुलिस ने कोर्ट से सर्च वारंट लेकर बैंयापुरिया के घर की तलाशी ली थी। इस दौरान 315 बोर के 140 कारतूस, 12 बोर के 91 कारतूस, 32 बोर के 320 कारतूस, 7.62 बोर के 10 कारतूस, 9 एमएम के दो कारतूस, 5.56 बोर के 3 कारतूस, एफएमजी के 40 कारतूस, एक खोल, टूटा रिवाल्वर, तीन खाली मैगजीन, एक राइफल 315 बोर बरामद हुए थे। तत्कालीन सिटी थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने 20 मार्च, 2021 को सदर थाने में बैंयापुरिया के खिलाफ अवैध शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया था।
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