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Sonipat:12वीं कक्षा की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में 4 किशोरों को 20-20 साल कैद, एक अन्य की सजा पर फैसला जल्द

Sat, 19 Apr 2025 03:58 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Sat, 19 Apr 2025 03:58 PM IST
सार

घटना के बाद बेटी घबरा गई थी। जिसके चलते किसी को कुछ नहीं बताया था। एक दिन बाद रात को बेटी ने मामले से उन्हें अवगत कराया था। जिस पर 2 अप्रैल, 2023 को पुलिस को शिकायत दी गई थी।

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four teenagers sentenced to 20 years each for gangraping a 12th class student in Sonipat
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी चार किशोरों को दोषी करार दिया है। अदालत ने चारों दोषियों को चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ (सीसीएल) के तहत 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर 56-56 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। प्रत्येक की जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

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खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 2 अप्रैल, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उनकी बेटी को 31 मार्च, 2023 को उनके गांव में रहने वाला लडक़ा किताब दिलाने के बहाने बहकाकर खरखौदा में अपने दोस्त घर ले गया था। वहां पर आरोपी लडक़े ने उनकी बेटी के साथ जबरन गलत काम किया था।
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इतना ही नहीं उसके दोस्त ने भी बेटी से सामूहिक दुष्कर्म किया था। फिर आरोपियों ने अपने एक अन्य दोस्त को बुला लिया था। उसने भी बेटी के साथ गलत काम किया था।  फिर उन्होंने बेटी के एक सहपाठी को भी बुला लिया था। वह अपने साथी संग आया था। सहपाठी ने किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया था। बाद में आरोपियों ने बेटी को धमकी दी थी कि इस उन्होंने वीडियो बना लिया है। अगर किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। आरोपियों ने उनकी बेटी पर दबाव बनाकर 40 हजार रुपये देने की मांग की थी। साथ ही कहा था कि किसी को बताने पर परिवार को जान से मार देंगे।
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घटना के बाद बेटी घबरा गई थी। जिसके चलते किसी को कुछ नहीं बताया था। एक दिन बाद रात को बेटी ने मामले से उन्हें अवगत कराया था। जिस पर 2 अप्रैल, 2023 को पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लडक़ों को अभिरक्षा में ले लिया था, सभी नाबालिग थे। हालांकि अदालत ने उन्हें बालिग की तरह मानकर मामले की सुनवाई की। मामले में पांचवें आरोपी की सजा पर जल्द फैसला होगा। उसकी आयु को लेकर फिर से प्रमाण पत्र मांगा गया है।  


अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने चारों सीसीएल को 6 पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में दोषी माना है। अदालत ने उन्हें अलग-अलग धाराओं में 20 साल कैद व 56-56 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना राशि में से 40-40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं।

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