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Sonipat News: युवक को चाकू मारने के दोषी दो भाइयों समेत चार को पांच-पांच साल कैद

Fri, 24 Feb 2023 01:55 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 24 Feb 2023 01:55 AM IST
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Four including two brothers convicted of stabbing a young man were imprisoned for five years each
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने युवक को चाकू मारकर घायल करने के मामले में दो सगे भाइयों समेत चार को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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गांव चिरस्मी निवासी रोहित ने 26 अप्रैल, 2021 को गन्नौर थाना पुलिस को बताया था कि उनके गांव में दोस्त सचिन की शादी थी। 25 अप्रैल 2021 को रात करीब साढ़े 10 बजे वह सचिन के घर के सामने डीजे पर नाच रहा था। गांव के रवि उर्फ टाइगर, उसका भाई नवीन उर्फ मीनाव, भविष्य उर्फ भूड़ा व सागर उर्फ डालडा भी नाच रहे थे। नाचने के दौरान शराब के नशे में रवि ने शराब के नशे में झगड़ा शुरू कर दिया था। रवि के भाई नवीन, भविष्य व सागर ने भी उसकी पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि भविष्य व सागर ने उसे पीछे से पकड़ लिया और रवि व नवीन ने चाकू से उस पर वार किए। झगड़े की आवाज सुनकर लोगों ने बचाया। आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। परिजनों ने घायल को गन्नौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया था, जहां डाक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया। पुलिस ने रोहित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले में सुनवाई के बाद एएसजे आरपी गोयल की अदालत ने चारों को दोषी करार दिया। शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने चारों दोषियों को पांच-पांच साल कैद व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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