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Sonipat News: बिना अनुमति टीवी चैनलों का प्रसारण करने पर प्राथमिकी दर्ज
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गन्नौर। बिना अनुमति पे-टीवी चैनलों का प्रसारण करने के आरोप में गन्नौर थाना पुलिस ने केबल नेटवर्क संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई जियो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर की गई है।
कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों ने 11 जून को गांव सैय्याखेड़ा में केबल नेटवर्क के माध्यम से कंपनी के पे-टीवी चैनलों का अवैध प्रसारण होते हुए पाया था। टीम ने मौके पर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर उसे पुलिस को साक्ष्य के रूप में सौंपा।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने बजाना कलां स्थित संबंधित केबल नेटवर्क केंद्र की जांच की। इस दौरान वहां से कुछ ऑप्टिकल ट्रांसमीटर और अन्य प्रसारण उपकरण कब्जे में लिए गए।
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पुलिस का कहना है कि जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर केबल संचालक के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
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कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों ने 11 जून को गांव सैय्याखेड़ा में केबल नेटवर्क के माध्यम से कंपनी के पे-टीवी चैनलों का अवैध प्रसारण होते हुए पाया था। टीम ने मौके पर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर उसे पुलिस को साक्ष्य के रूप में सौंपा।
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शिकायत के आधार पर पुलिस ने बजाना कलां स्थित संबंधित केबल नेटवर्क केंद्र की जांच की। इस दौरान वहां से कुछ ऑप्टिकल ट्रांसमीटर और अन्य प्रसारण उपकरण कब्जे में लिए गए।
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पुलिस का कहना है कि जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर केबल संचालक के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद