फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   eve teasing with a student, guilty youth get 5 years imprisonment

स्कूल जा रही छात्रा से छेडख़ानी करने के दोषी को पांच साल की कैद

Tue, 21 Jan 2020 01:06 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jan 2020 01:06 AM IST
विज्ञापन
eve teasing with a student, guilty youth get 5 years imprisonment
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रमिंद्र कौर की अदालत ने स्कूल जा रही छात्रा का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद और 10500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

पुलिस को दी शिकायत में 15 वर्षीय छात्रा ने एक अगस्त 2018 को बताया था कि वह शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ती है। छात्रा ने आरोप लगाया था कि वह सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान देवीपुरा के सुरेंद्र ने उसका रास्ता रोककर उसका हाथ पकड़ लिया था। आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी कर दी थी। उसने शोर मचा दिया था। इसी बीच उसके पिता भी वहां पर आ गए थे। इस पर आरोपी उसे व उसे उसके पिता को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 354ए, 341, 506 व 8 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को एएसजे प्रमिंद्र कौर की अदालत ने आरोपी सुरेंद्र को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने 8 पोक्सो एक्ट में पांच साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैै। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 341 में एक माह की सजा व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed