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मादक पदार्थ तस्कर को 12 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माना

Wed, 05 Feb 2020 09:09 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 05 Feb 2020 09:09 PM IST
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drug trafficker imprisoned for 12 years
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 12 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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एसआईटी गोहाना के तत्कालीन प्रभारी योगेंद्र सिंह ने सदर थाना पुलिस को बताया था कि वह अपनी टीम के साथ 8 जून, 2016 को गांव चिढ़ाना-शामड़ी टी-प्वाइंट पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति हाथ में थैला लेकर आता दिखाई दिया था। पुलिस टीम को देखकर व्यक्ति वापस मुडक़र जाने लगा। जिस पर पुलिस टीम ने शक के आधार पर उसे काबू कर लिया था। व्यक्ति ने हाथ में लिए थैले को फेंकने का प्रयास किया था, लेकिन उससे पहले ही उसे दबोच लिया गया था। जिस पर उसे तलाशी देने को कहा तो उसने डीएसपी स्तर के अधिकारी के सामने तलाशी देने की बात कही थी। जिस पर तत्कालीन डीएसपी राजीव देशवाल की मौजूदगी में आरोपी की तलाशी ली गई थी। पुलिस ने उसके पास से एक किलो 640 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने अपनी पहचान यूपी के जिला शामली के गांव अलीपुर के रहने वाले तौफिक के रूप में दी थी। उसके खिलाफ सदर थाना में मादक पदार्थ द्रव्य निरोधक अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे राजेश शर्मा की अदालत ने आरोपी तौफिक को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 12 साल कैद व 100000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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