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Sonipat News: दिव्यांग व 85 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता घर पर कर सकेंगे मतदान
Fri, 30 Aug 2024 11:28 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 30 Aug 2024 11:28 PM IST
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सोनीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग व 85 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने का भी विकल्प दिया हुआ है। यदि ऐसा कोई मतदाता घर से ही मतदान करना चाहता है तो उसके लिए उनको फार्म 12-डी भरकर विभाग के उन अधिकारी को देना होगा जो उनके घर जाएगा। यदि वह मतदान केंद्र पर आकर वोट डालना चाहते हैं तो उनके लिए घर से लाने व छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था रिटर्निंग अधिकारी की ओर से की जाएगी।
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं, जिनका मतदाता सूची में आयु का उल्लेख किया गया है और उन्हें फॉर्म 12-डी के साथ कोई अतिरिक्त प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मतदान तिथि से पहले अधिकारी उनसे विकल्प लेने के लिए उनके घर जाएंगे। दिव्यांग व्यक्ति जो मतदाता सूची में चिह्नित मतदाता है और जिनके पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 के तहत संबंधित प्रमाणन प्राधिकारी की ओर से प्रमाणित बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाणपत्र (निर्दिष्ट दिव्यांगता का 40 फीसदी से कम नहीं) है, वह मतदाता पोस्टल बैलेट सुविधा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इस श्रेणी के मतदाता को फॉर्म 12 डी में आवेदन जमा करते समय बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भरे हुए फॉर्म 12-डी को वापस लेने का कार्य अधिसूचना की तिथि से पांच दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर व सहायक रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में सेक्टर अधिकारी, बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 12-डी का समय पर संग्रहण सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों पर दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के बैठने की व्यवस्था व व्हील चेयर उपलब्ध होनी चाहिए।
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उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं, जिनका मतदाता सूची में आयु का उल्लेख किया गया है और उन्हें फॉर्म 12-डी के साथ कोई अतिरिक्त प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मतदान तिथि से पहले अधिकारी उनसे विकल्प लेने के लिए उनके घर जाएंगे। दिव्यांग व्यक्ति जो मतदाता सूची में चिह्नित मतदाता है और जिनके पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 के तहत संबंधित प्रमाणन प्राधिकारी की ओर से प्रमाणित बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाणपत्र (निर्दिष्ट दिव्यांगता का 40 फीसदी से कम नहीं) है, वह मतदाता पोस्टल बैलेट सुविधा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इस श्रेणी के मतदाता को फॉर्म 12 डी में आवेदन जमा करते समय बेंचमार्क दिव्यांगता प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भरे हुए फॉर्म 12-डी को वापस लेने का कार्य अधिसूचना की तिथि से पांच दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर व सहायक रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख में सेक्टर अधिकारी, बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 12-डी का समय पर संग्रहण सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों पर दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के बैठने की व्यवस्था व व्हील चेयर उपलब्ध होनी चाहिए।
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