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Sonipat: उधार में शराब देने से मना करने पर गोली मारकर की थी दुकानदार की हत्या, दो को उम्रकैद
Tue, 24 May 2022 08:32 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 24 May 2022 08:32 PM IST
सार
एक युवक गांव खेड़ी मनाजात के निकट शराब ठेके के पास नमकीन व शीतल पेय की दुकान चलाता था। मामले में गांव के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र सिंह की अदालत ने शराब ठेके के पास नमकीन व शीतल पेय की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या करने के मामले दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक दोषी को 51 हजार व दूसरे को 50 हजार रुपये जुर्माना किया है। दोषियों पर उधार शराब नहीं देने पर हत्या करने का आरोप था।
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मूलरूप से गांव हलालपुर फिलहाल गांव खेड़ी मनाजात निवासी मनजीत ने 12 मार्च 2018 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि उसके भाई अनूप (24) की गोली मारकर हत्या की गई है। उसने बताया था कि उसका भाई अनूप गांव खेड़ी मनाजात के पास मल्हा माजरा रोड पर शराब ठेके के पास नमकीन व शीतल पेय की दुकान चलाता था। वह अक्सर ठेके पर सेल्समैन नहीं होने पर शराब बेचने में भी ठेकेदार की मदद करता था।
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12 मार्च 2018 की हमलावरों ने अनूप की गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसने गांव के ही लोकेश उर्फ लाला व विकास उर्फ विक्की तथा अन्य पर हत्या का आरोप लगाया था। जिस पर पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए 13 मार्च 2018 की रात को सीआईए स्टाफ सोनीपत की टीम ने आरोपी लोकेश को गिरफ्तार कर लिया था।
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बाद में उसके साथी खेड़ी मनाजात निवासी विकास उर्फ विक्की व एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने विकास के पास से अवैध पिस्तौल बरामद की थी। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि वह चार दिन पहले शराब के ठेके पर शराब लेने गए थे।
उस दौरान सेल्समैन नहीं था। वहां पर अनूप ही बैठा था। अनूप उनका साथी रहा था। जिसके चलते ही उन्होंने अनूप से उधार में शराब देने को कहा था। उसने शराब देने से मना किया तो उनका झगड़ा हो गया था। इसी के चलते वारदात को अंजाम दिया था।
मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे देविंद्र सिंह की अदालत ने लोकेश उर्फ लाला व विकास उर्फ विक्की को दोषी करार दिया है। मंगलवार को अदालत ने भादंसं की धारा-302 में लोकेश व विकास दोनों को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं विक्की को हत्या में उम्रकैद के साथ ही अवैध शस्त्र अधिनियम में भी एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।