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किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत।
Updated Fri, 31 Mar 2017 12:06 AM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौैर की अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोष साबित होने पर युवक को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
एक किशोरी ने 28 जुलाई को राई थाना में शिकायत दी थी कि गांव के मोनू ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। 16 वर्षीय लड़की का आरोप था कि 27 जुलाई को वह अपने दूसरे मकान में ड्राइंग के लिए कलर लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी उसे अकेला पाकर उनके घर में घुस गया था। आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी थी। जब उसने आरोपी का विरोध किया था तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और वह फरार हो गया था। उसने मामले से अपने परिजनों को अवगत कराया था, जिस पर राई थाना में शिकायत दी गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया था। सरकारी अधिवक्ता पवन शर्मा ने बताया कि मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे गगनगीत कौर की अदालत ने मोनू को दोषी करार दिया है। उसे तीन साल कैद व साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
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एक किशोरी ने 28 जुलाई को राई थाना में शिकायत दी थी कि गांव के मोनू ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। 16 वर्षीय लड़की का आरोप था कि 27 जुलाई को वह अपने दूसरे मकान में ड्राइंग के लिए कलर लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी उसे अकेला पाकर उनके घर में घुस गया था। आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी थी। जब उसने आरोपी का विरोध किया था तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और वह फरार हो गया था। उसने मामले से अपने परिजनों को अवगत कराया था, जिस पर राई थाना में शिकायत दी गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया था। सरकारी अधिवक्ता पवन शर्मा ने बताया कि मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे गगनगीत कौर की अदालत ने मोनू को दोषी करार दिया है। उसे तीन साल कैद व साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
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