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मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कैद
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत।
Updated Sun, 19 Feb 2017 12:33 AM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने मासूम से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी बच्ची का रिश्ते में मौसा लगता है। अदालत ने दोषी को सात हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है।
सोनीपत शहर में रहने वाली एक महिला ने चार अप्रैल, 2016 को पुलिस को बताया था कि उसकी नौ वर्षीय बेटी के साथ उनके रिश्तेदार ईदगाह कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने चार माह के दौरान कई बार दुष्कर्म किया है। महिला ने बताया था कि वह अक्सर बाहर रहती है। घर पर उसका बेटा व बेटी ही रहते हैं। इसी दौरान उसकी अनुपस्थिति में वह उनके घर आता था और उसकी बेटी से दुष्कर्म करता था। वह उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर चुप करा देता था। आरोपी इस दौरान उसके बेटे को चाऊमिन लाने के बहाने से घर से बाहर भेज देता था। आरोपी ने 3 अप्रैल, 2016 को भी उसके लड़के को बाहर भेज दिया था, लेकिन वह कुछ समय बाद ही घर पहुंच गया था। उसने उसको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस पर आरोपी वहां से फरार हो गया था। उनके लड़के ने देर शाम उन्हें मामले से अवगत कराया था। इस पर चार अप्रैल, 2016 को पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को काबू कर लिया था।
मामले में सुनवाई के बाद शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अधिवक्ता पवन अत्री ने बताया कि अदालत ने दोषी को दुष्कर्म के मामले में दस साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। वहीं, धमकी देने के मामले में दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना किया गया है। दोनों सजा एक साथ चलेगी।
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सोनीपत शहर में रहने वाली एक महिला ने चार अप्रैल, 2016 को पुलिस को बताया था कि उसकी नौ वर्षीय बेटी के साथ उनके रिश्तेदार ईदगाह कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने चार माह के दौरान कई बार दुष्कर्म किया है। महिला ने बताया था कि वह अक्सर बाहर रहती है। घर पर उसका बेटा व बेटी ही रहते हैं। इसी दौरान उसकी अनुपस्थिति में वह उनके घर आता था और उसकी बेटी से दुष्कर्म करता था। वह उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर चुप करा देता था। आरोपी इस दौरान उसके बेटे को चाऊमिन लाने के बहाने से घर से बाहर भेज देता था। आरोपी ने 3 अप्रैल, 2016 को भी उसके लड़के को बाहर भेज दिया था, लेकिन वह कुछ समय बाद ही घर पहुंच गया था। उसने उसको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस पर आरोपी वहां से फरार हो गया था। उनके लड़के ने देर शाम उन्हें मामले से अवगत कराया था। इस पर चार अप्रैल, 2016 को पुलिस को शिकायत दी गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को काबू कर लिया था।
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मामले में सुनवाई के बाद शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अधिवक्ता पवन अत्री ने बताया कि अदालत ने दोषी को दुष्कर्म के मामले में दस साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। वहीं, धमकी देने के मामले में दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना किया गया है। दोनों सजा एक साथ चलेगी।
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