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दहेज हत्या में सास, ससुर और पति को 7-7 साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
Updated Wed, 27 Apr 2016 12:10 AM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी सास, ससुर और पति को दोषी करार दिया है। दो साल पुराने इस मामले में न्यायालय ने दोषियों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। तीनों ही दोषियों पर 2-2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है।
उत्तरप्रदेश के बागपत जिले के गांव सिसाना निवासी अशोक कुमार ने 21 सितंबर 2014 को थाना राई पुलिस को दी थी। शिकायत में बताया था कि उसकी पुत्री प्रीति का विवाह 4 फरवरी 2013 को गांव जाखौली निवासी दीपक से हुआ था। आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसकी बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा था। बच्चा होने के बाद भी उसे खर्चा नहीं दिया जाता था।
प्रीति ने उससे पैसे उधार लेकर ब्यूटी पार्लर खोला था। इसके बाद 19 सितंबर को उन्हें सूचना मिली कि प्रीति की तबीयत खराब है। जब वे लोग पहुंचे तब तक प्रीति का अंतिम संस्कार हो चुका था। अशोक कुमार के अनुसार ससुराल पक्ष के लोगों ने प्रीति की हत्या की थी, इसीलिए उनके आने से पहले ही उसका संस्कार भी कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति दीपक, ससुर राजपाल और सास सुदेश के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है।
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उत्तरप्रदेश के बागपत जिले के गांव सिसाना निवासी अशोक कुमार ने 21 सितंबर 2014 को थाना राई पुलिस को दी थी। शिकायत में बताया था कि उसकी पुत्री प्रीति का विवाह 4 फरवरी 2013 को गांव जाखौली निवासी दीपक से हुआ था। आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसकी बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा था। बच्चा होने के बाद भी उसे खर्चा नहीं दिया जाता था।
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प्रीति ने उससे पैसे उधार लेकर ब्यूटी पार्लर खोला था। इसके बाद 19 सितंबर को उन्हें सूचना मिली कि प्रीति की तबीयत खराब है। जब वे लोग पहुंचे तब तक प्रीति का अंतिम संस्कार हो चुका था। अशोक कुमार के अनुसार ससुराल पक्ष के लोगों ने प्रीति की हत्या की थी, इसीलिए उनके आने से पहले ही उसका संस्कार भी कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति दीपक, ससुर राजपाल और सास सुदेश के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है।
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