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मामूली कहासुनी के बाद की थी हत्या, उम्रकैद की सजा

Fri, 29 Jul 2016 12:20 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत Updated Fri, 29 Jul 2016 12:20 AM IST
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अदालत का फैसला
मामूली कहासुनी के बाद हत्या के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके गर्ग की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया गया है।
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सुरेश कुमार निवासी गांव टिकौला ने 17 दिसंबर, 2013 को मुरथल थाना में शिकायत दी थी। शिकायत में उसने बताया था कि उसके भाई सत्यवान का शव सुबह ताजपुर रोड पर ग्रामीण प्रमोद के खेत में मिला है। सत्यवान की सिर में वारकर हत्या की गई है। ग्रामीणों ने ही उसे इस बारे में बताया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी तथा मामला दर्ज कर लिया था। सुरेश ने पुलिस को ब्यान दिए थे कि उनके पड़ोसी अर्जुन के बेटे सुशील की शादी थी। जिसमें बवाना, दिल्ली का रहने वाला अर्जुन का साला कृष्ण भी आया हुआ था। कृष्ण का उनके घर भी आना जाना था। कृष्ण उसके भाई को 16 दिसंबर, 2013 की रात को घर से बुलाकर ले गया था। उसके बाद उसके भाई का शव ही मिला था। पुलिस ने मामले में शक के आधार पर 18 दिसंबर, 2013 को कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि रात को कहासुनी के बाद उसने सत्यवान की ईंट मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने कृष्ण की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त ईंट को बरामद कर लिया था। इसी मामले में अदालत ने आरोपी कृष्ण को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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