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Sonipat: किशोर से कुकर्म करने के दोषी को उम्रकैद, 11.42 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
Mon, 29 Jan 2024 07:03 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Mon, 29 Jan 2024 07:03 PM IST
सार
अदालत ने दोषी पर 11.42 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में तीन नाबालिग को भी काबू किया गया था। खरखौदा थाना पुलिस ने किशोर के पिता के बयान पर मुकदमा दर्ज किया था।
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court demo
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोर से कुकर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मामले में तीन नाबालिग पर भी मुकदमा दर्ज किया था। उनका मामला जुवेनाइल कोर्ट में भेजा गया था। दोषी करार दिए गए युवक पर 11.42 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि में से पांच लाख रुपये पीडि़त को देने के आदेश दिए गए हैं।
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खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 11 फरवरी, 2022 को पुलिस को बताया था कि उनका 15 वर्षीय बेटा कई दिन से सहमा हुआ था। उन्होंने बेटे से बात की तो पहले वह टालने लगा। उन्होंने उसे समझाकर बातचीत की तो बेटे ने बताया कि वह 5 फरवरी, 2022 को पड़ोस के गांव में आयोजित भंडारे में गया था।
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वहां से लौटते समय उसे गांव का अभिषेक व तीन अन्य लड़के मिले थे। वह उसे सड़क किनारे खाली कमरे में ले गए थे। वहां उन्होंने उसके साथ मारपीट की थी। वह उसे एक गन्ने के खेत में ले गए। जहां पर चारों ने उसके साथ गलत काम किया था। साथ ही किसी को बताने पर मारने की धमकी दी थी। जिससे वह डर गया था। तब व्यक्ति ने पुलिस को अवगत कराया था।
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पुलिस ने इस संबंध में कुकर्म, मारपीट, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। तब तत्कालीन थाना प्रभारी जसपाल सिंह की टीम ने मामले में ठोस कार्रवाई करते हुए आरोपियों को काबू कर लिया था। अभिषेक के बालिग होने के चलते उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने आरोपी का चालान तैयार कर अदालत में पेश कर दिया था।
मामले में एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने एक साल नौ माह 13 दिन में सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को पॉक्सो समेत अलग-अलग धाराओं में उम्रकैद व 11.42 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 52 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।