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चार हत्यारों को आजीवन, एक-एक लाख जुर्माना

Thu, 23 Feb 2017 11:12 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत।
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत। Updated Thu, 23 Feb 2017 11:12 PM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार की अदालत ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोष साबित होने पर चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। दोषियों ने शराब के नशे में मामूली कहासुनी के बाद अपने ही साथी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी।
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गांव जठेड़ी निवासी देवेंद्र ने आठ जून, 2015 को राई थाना में शिकायत दी थी कि उसका भाई सुरेंद्र सात जून की रात को अपने साथियों के साथ पार्टी करने के लिए गया था। वहां पर शराब के नशे में उसके साथियों गांव के ही दीपक उर्फ कांचा, प्रिंस उर्फ सन्नी, विनोद उर्फ काला और जितेंद्र उर्फ मोनू ने कहासुनी कर दी थी। वहां अन्य लोगों ने बीच बचाव कर मामला सुलटा दिया था। इसके बाद सुरेंद्र देर रात अपने घर आकर सो गया था। रात करीब दो बजे दीपक, प्रिंस, विनोद और मोनू सुरेंद्र के घर में घुस गए और चाकुओं से सुरेंद्र पर हमला कर दिया था। सुरेंद्र की चीख सुनकर जब छोटा भाई धर्मबीर उसे बचाने के लिए आया तो हमलावरों ने उसे भी घायल कर दिया था। बाद में वारदात को अंजाम देकर हमलाकर फरार हो गए थे। परिजनों ने घायलों को तुरंत सिविल हास्पिटल में पहुंचाया था, जहां चिकित्सकों ने सुरेंद्र को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने इस संबंध में दीपक, प्रिंस, विनोद व मोनू तथा दो अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। राई थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को काबू कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया था।
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वीरवार को मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील गर्ग की अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। उन्हें आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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