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मिलावट खोरी में तीन को सजा, तीन पर लगा जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो सोनीपत।
Updated Thu, 16 Mar 2017 11:22 PM IST
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले छह लोगों को दोषी करार दिया है। मामले में तीन को जहां एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है, वहीं तीन अन्य पर जुर्माना किया गया है। खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने अलग-अलग जगहों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे। जांच के दौरान यह सैंपल निम्न गुणवत्ता के पाए गए थे। विभाग द्वारा कोर्ट में केस दायर किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके शर्मा ने बताया कि राई क्षेत्र में अरुण कुमार की फैक्ट्री से सरसों के साग के सैंपल लिए थे। यह साग विदेशों में सप्लाई होता है। लैब में जांच के दौरान इसकी गुणवत्ता निम्न पाई गई थी। दूसरा मामला इंद्रजीत की फैक्ट्री का है। इनके यहां से रस्क के सैंपल जांच में फेल हो गए थे। तीसरा मामला विपिन कुमार से संबंधित था। वह हल्दी पाउडर बेचते थे। सैंपल फेल होने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कोर्ट में इनके खिलाफ केस दायर कर रखा था। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम ने तीनों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है।
इन पर लगाया जुर्माना
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले तीन अन्य दोषियों पर एक लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने बताया सुभाष चौक स्थित मुगल रेस्त्रां पर 45 हजार का जुर्माना लगाया है। खरखौदा में मामराज की दुकान की दुकान पर देशी घी सहित दो सैंपल लिए थे, जो फेल हो गए थे। अदालत ने दोनों दुकानदारों पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा राई स्थित एक दूध की फैक्ट्री का सैंपल भी फेल पाए जाने पर अदालत ने फैक्ट्री संचालक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके शर्मा ने बताया कि राई क्षेत्र में अरुण कुमार की फैक्ट्री से सरसों के साग के सैंपल लिए थे। यह साग विदेशों में सप्लाई होता है। लैब में जांच के दौरान इसकी गुणवत्ता निम्न पाई गई थी। दूसरा मामला इंद्रजीत की फैक्ट्री का है। इनके यहां से रस्क के सैंपल जांच में फेल हो गए थे। तीसरा मामला विपिन कुमार से संबंधित था। वह हल्दी पाउडर बेचते थे। सैंपल फेल होने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कोर्ट में इनके खिलाफ केस दायर कर रखा था। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम ने तीनों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है।
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इन पर लगाया जुर्माना
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले तीन अन्य दोषियों पर एक लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने बताया सुभाष चौक स्थित मुगल रेस्त्रां पर 45 हजार का जुर्माना लगाया है। खरखौदा में मामराज की दुकान की दुकान पर देशी घी सहित दो सैंपल लिए थे, जो फेल हो गए थे। अदालत ने दोनों दुकानदारों पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा राई स्थित एक दूध की फैक्ट्री का सैंपल भी फेल पाए जाने पर अदालत ने फैक्ट्री संचालक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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