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अब जीवन सलाखों के पीछे: पति की हत्या करवाने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद, अवैध संबंधों का था मामला

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 23 Mar 2023 08:46 PM IST
सार

जीवन विहार के व्यक्ति की शराब पिलाने के बाद हत्या कर रोहट नहर में शव फेंक दिया था। पत्नी ने खुद अज्ञात पर बंधक बनाकर रखने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में महिला, उसके प्रेमी व प्रेमी के साथी को गिरफ्तार किया था।

Life imprisonment to wife and her lover who killed her husband
Jail demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया गया। महिला ने अवैध संबंध में पति की हत्या करा दी थी।



मूलरूप से गांव मलिकपुर व घटना के समय देवडू रोड स्थित जीवन विहार निवासी आरती ने 26 सितंबर, 2018 को सदर थाना पुलिस को बताया था कि उनके पति शिव कुमार उर्फ बॉबी (29) 9 सितंबर, 2018 की सुबह से लापता हैं। महिला ने अज्ञात पर उन्हें बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया था।


पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन सदर थाना प्रभारी रमेश चंद्र व जांच अधिकारी दिलावर सिंह ने मामले की जांच शुरू की तो पता लगा कि महिला की यह दूसरी शादी थी। वह शिवकुमार से भी तलाक तक ले चुकी थी।

हालांकि बाद में दोबारा उसकी के साथ रहे लगी थी। कुछ समय से दोनों के बीच अनबन चल रही थी। पुलिस ने शक के आधार पर 19 दिसंबर, 2018 को आरती को थाने में बुलाकर पूछताछ की तो उसने चौकाने वाला खुलासा किया था।

आरती ने बताया था कि उसने अपने प्रेमी मयूर विहार निवासी दीपक से अपने पति की हत्या कराई है। दीपक ने उसकी हत्या अपने दोस्त अशोक के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने महिला, दीपक और उसके दोस्त अशोक को गिरफ्तार कर लिया था।

आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि 8 सितंबर, 2018 को शिवकुमार को बहाने से रोहट नहर पर लेकर गए और वहां पर तीनों ने मिलकर शराब पी। इसके बाद शिवकुमार का गला दबाकर व सिर और चेहरे पर ईंट मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद शव को रोहट नहर में फेंक दिया था।
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मामले की सुनवाई के बाद एएसजे अजय पराशर की अदालत ने दोषी करार देते हुए आरती को भादंसं की धारा 302 व 120 बी में उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा दीपक को भादंसं की धारा 302 व 120 बी में उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 201 में पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी अशोक को बरी कर दिया।

शिवकुमार से की थी दूसरी शादी
आरती ने शिवकुमार से दूसरी शादी की थी। पानीपत के विकास नगर की रहने वाली आरती की मलिकपुर निवासी नीरज से 14 साल पहले शादी हुई थी। उसे नीरज से बेटी वंशिका हुई। बाद में उसने वर्ष 2008 में अपने पति से तलाक ले लिया था। उसी वर्ष उसने मलिकपुर निवासी शिवकुमार उर्फ बॉबी से दूसरी शादी कर ली थी। शिवकुमार से उसे बेटा वंश पैदा हुआ था। आरती की शिवकुमार से अनबन हुई तो उसने वर्ष 2015 में उससे भी तलाक ले लिया था। उसके बाद वह अपने मायके पानीपत चली गई थी। वहां पर उसने ब्यूटी पार्लर खोल लिया था। बेटे वंश से बातचीत के बहाने उसकी शिवकुमार से फिर से बातचीत शुरू हो गई। वह दिसंबर, 2017 में वापस शिवकुमार के पास लौट आई थी। जिसके बाद उन्होंने गांव छोड़ दिया और जीवन विहार में किराये पर रहने लगे।

जीवन विहार में आने के बाद दीपक से हुआ प्रेम प्रसंग
आरती ने पुलिस को बताया था कि उसने जीवन विहार में आने के बाद देवडू रोड पर ब्यूटी पार्लर खोला था। जहां पर उसकी दुकान के पास दीपक की बिजली के सामान की दुकान थी। उसका दीपक के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। उसके पति को पता लगा तो वह उनके संबंधों में रोडा बन गया, जिसके चलते उसने पति की हत्या करवा दी।

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