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Sonipat: महिला की हत्या में पति के दो दोस्तों को उम्रकैद, पति भगोड़ा घोषित, शादी डॉट कॉम पर हुई थी जान-पहचान

Mon, 23 Jan 2023 08:46 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 23 Jan 2023 08:46 PM IST
सार

प्रेम विवाह के बाद मनमुटाव होने पर हत्या कर बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में शव दफना दिया था। अदालत ने दोनों दोषियों पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। महिला की शादी डॉट कॉम पर जान-पहचान हुई थी। 

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Life imprisonment to two guilty of killing a woman in Sonipat of Haryana
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने विवाहिता की हत्या करने के बाद उसके शव को खुर्द-बुर्द करने के मामले उसके पति के दो दोस्तों को उम्रकैद और 55-55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 21 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होयी। मामले में मुख्य आरोपी महिला का पति भगोड़ा है।

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रोहतक की देव कॉलोनी निवासी रवि राणा ने 20 जुलाई, 2018 को सिटी थाना सोनीपत में अपनी बेटी सुरक्षा (31) के संदिग्ध अवस्था में लापता होने की शिकायत दी थी। उन्होंने सुरक्षा के पति मूलरूप से आहुलाना घटना के समय हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सोनीपत निवासी राजीव व अन्य पर उसे बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया था।
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रवि राणा ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी सुरक्षा ने राजीव से प्रेम विवाह कर लिया था। राजीव उसकी बेटी से पैसा ऐंठने के साथ उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा था। बेटी ने उन्हें इस बारे में अवगत कराया था। जिसके बाद वह मायके आ गई थी। मायके में आकर राजीव उससे माफी मांगकर ले गया था।
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बेटी ने बताया था कि वह उससे पैसे ऐंठता रहता है। बाद में 13 जुलाई, 2018 को उनकी बेटी सुरक्षा अचानक लापता हो गई थी। 14 जुलाई, 2018 को पता लगने पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था। 27 अगस्त, 2018 को रोहतक में तत्कालीन मंत्री ओपी धनखड़ की कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायत की थी।

जिस पर मंत्री ने एसपी सोनीपत से बात करने के बाद मामले की जांच सीआईए को सौंपी गई थी। सीआईए के तत्कालीन एएसआई रमेश खत्री की टीम ने राजीव के साथी गांव महलाना निवासी दीपक व गोहाना के गौतम नगर निवासी सुमित को 14 सितंबर, 2018 को गिरफ्तार कर लिया था।

दोनों ने राजीव के साथ मिलकर सुरक्षा की हत्या करने व शव को बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में दफनाने की बात कबूली थी। उनकी निशानदेही पर शव के अवशेष बरामद कर लिए गए थे। आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। मामले में आरोपी राजीव अभी भी भगोड़ा है।

एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए दीपक व सुमित को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपये जुर्माना, षड्यंत्र में सात साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना तथा शव को खुर्द-बुर्द करने में तीन साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना किया है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।

शादी डॉट कॉम पर हुई थी पहचान, परिजनों ने किया शादी का विरोध
रवि राणा ने वर्ष 2018 में पुलिस को बताया था कि करीब पांच साल पहले शादी डॉट कॉम पर उसकी बेटी सुरक्षा की राजीव से पहचान हुई थी। आरोपी ने बताया था कि उसने अहमदाबाद के निरमा विश्वविद्यालय से बीएससी की है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। फरवरी 2014 में उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता राजीव के साथ तय कर दिया था।

इसी बीच उन्हें पता चला था कि राजीव को किसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वह तिहाड़ जेल में बंद है। जिसके बाद उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन उनकी बेटी ने 4 जुलाई 2014 को राजीव से दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया था। उसके बाद से आरोपी उनकी बेटी को परेशान करने लगा था।

एक दिन पहले खोद दिया था गड्ढा
पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि राजीव ने सुरक्षा की हत्या का षड्यंत्र पहले ही रच लिया था। उसने साथियों से कहा था कि उसकी पत्नी ने अपने मायके वालों को सबकुछ बता दिया है। वह उसके दुश्मन हो गए हैं। उसकी पत्नी कभी उसके खिलाफ मामला दर्ज करा सकती है। इसी के चलते 13 जुलाई की रात सुरक्षा को राजीव बहाने से स्कूटी पर बड़ी औद्योगिक क्षेत्र फेस 3 में ले गया।


वहां पर दीपक और सुमित मौजूद थे। दीपक व सुमित ने सुरक्षा के सिर पर रॉड से हमला कर उसकी हत्या करने के बाद शव को गड्ढे में दबा दिया था। एक दिन पहले ही राजीव ने दीपक व सुमित के साथ मिलकर औद्योगिक क्षेत्र फेस तीन में गड्ढा खोद आया था। दीपक व राजीव दोनों बिजनेस पार्टनर थे। वह फ्लैक्स बोर्ड बनाने का काम करते थे। सुमित दीपक का साथी है।

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