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Sonipat Court: बैंक के ठेकाकर्मी की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Wed, 08 Jun 2022 08:23 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 08 Jun 2022 08:23 PM IST
सार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को 14 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। 

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Life imprisonment to the convicted of murder of a bank contract worker in Sonipat
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने एक्सिस बैंक के ठेकाकर्मी की हत्या के मामले में शनि मंदिर के सेवादार को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि न भरने पर दोषी को 14 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। 

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दर्ज रिपोर्ट के अनुसार राजकीय रेलवे पुलिस को 1 जनवरी 2021 को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव शनि मंदिर के पास रेलवे ट्रैक के निकट पड़ा है। जांच में सामने आया कि उसके सिर पर डंडे से कई वार कर उसकी हत्या की गई थी। व्यक्ति की बाजू पर संजय लिखा था। उसकी जेब से एक्सिस बैंक में 3000 रुपये जमा कराने की पर्ची भी मिली थी।
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उसके आधार पर मृतक की पहचान मूलरूप से गांव जुआं फिलहाल शास्त्री कॉलोनी निवासी संजय (36) के रूप में हुई थी। पुलिस के अनुसार संजय एक्सिस बैंक की कामी रोड स्थित शाखा में ठेकाकर्मी था। वह 31 दिसंबर को कुछ देर में आने की बात कहकर घर से निकला था। पुलिस ने उसकी मां के बयान पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। मामले में रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी विजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था।
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वह न्यू कोर्ट रोड पुरखास अड्डा के पास शनि मंदिर का रहने वाला था और मंदिर में सेवादार था। विजय शर्मा ने रेलवे पुलिस के सामने स्वीकार किया था कि 31 दिसंबर की रात को नए साल के स्वागत में उसने शराब पी थी। वह रात में मंदिर के चबूतरे पर बैठा था। इसी दौरान वहां पर संजय पहुंचा। वह भी शराब पिए था। इस दौरान संजय गाली देने लगा। गाली सुनकर उसको गुस्सा आया और पास में रखा डंडा उठाकर उसके सिर पर कई वार कर दिए। इससे उसकी मौत हो गई थी।  

मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने विजय शर्मा को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे धारा 302 में उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, 3 (2) (वी) एससी-एसटी एक्ट में उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा 201 में दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। 


सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ करने पर पकड़ा गया था विजय 
मंदिर का सीसीटीवी फुटेज रेलवे लाइन की तरफ लगा हुआ है। रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजते समय मंदिर के सेवादारों से कहा था कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ नहीं करनी है। कुछ देर बाद पुलिस मंदिर में पहुंची थी तो सीसीटीवी की रात की फुटेज डिलीट मिली थी। इसके आधार पर पुलिस का शक सेवादारों पर गहरा गया था। पुलिस ने कैमरे की हार्ड डिस्क फुटेज को रिकवर कराने के लिए सील कर दिया गया था। इसी बीच पुलिस को पता लगा कि इसमें विजय का हाथ है तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

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