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Hindi News ›   Haryana ›   Life imprisonment for attempt to rape step daughter and commit obscenity

Sonipat: सौतेली बेटी से दुष्कर्म का प्रयास और अश्लीलता करने के दोषी को आजीवन कारावास, 70 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 08 Oct 2022 08:51 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 08 Oct 2022 08:51 PM IST
सार

मार्च 2021 में 12 साल की बेटी ने शिकायत दी थी। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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Life imprisonment for attempt to rape step daughter and commit obscenity
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने सौतेली बेटी से अश्लीलता और दुष्कर्म का प्रयास करने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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सोनीपत शहर की रहने वाली 12 साल की एक लड़की ने तीन मार्च, 2021 को महिला थाना पुलिस को शिकायत देकर अपने सौतेले पिता पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने पुलिस को बताया था कि वह जब वह छह साल की थी तब से उसका सौतेला पिता उसके साथ अभद्रता करने लगा था। वह इस बारे में किसी को बताने पर धमकी देता था।
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लड़की ने बताया था कि 27 फरवरी, 2021 को वह घर पर मौजूद थी। उसकी मां व भाई छत पर टहल रहे थे। उसका पेपर होने के चलते वह कमरे के अंदर पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उसके सौतेले पिता ने उसे बुलाकर रजाई उस पर ढकने को कहा था। जब वह रजाई ढक रही थी तो पिता ने उसके साथ अभद्रता करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया था। उसने छुड़ाने का प्रयास किया था तो उसकी मां को मारने की धमकी देने लगा था।


इसी बीच उसकी मां व भाई छत से आ गए। आरोपी ने उसे खुद से दूर कर दिया था। उससे पहले उसकी मां ने उसे देख लिया था। जब मां ने उसके सौतेले पिता से शर्म नहीं आने की बात कही थी तो उसने कहा था कि वह बेटी को पुचकार (दुलार) रहा था। उसकी मां के गुस्सा करने पर आरोपी उसकी मां का गला पकड़कर मारने की धमकी देकर भाग गया था। बाद में परिजनों ने उसे थाने में ले जाकर मुकदमा दर्ज कराया था। 

मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी सौतेले पिता को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना, 10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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