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Haryana: टेंट हाउस में युवक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद, कहासुनी के बाद की थी वारदात

Wed, 09 Oct 2024 10:34 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 09 Oct 2024 10:34 PM IST
सार

चचेरी बहन के साथ अभद्रता करने को लेकर हुई कहासुनी के बाद युवक की हत्या कर दी गई थी। गांव दातौली में 7 फरवरी, 2020 को वारदात हुई थी। हत्या का मुकदमा मृतक के चाचा ने दर्ज कराया था। 

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Haryana: Life imprisonment to the person guilty of murdering a young man in a tent house
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरिंद्र कौर ने गांव दातौली में टेंट हाउस में बैठे युवक की हत्या के मामले की सुनवाई के बाद एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने मामले में दो अन्य को बरी कर दिया। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आठ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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गांव दातौली निवासी सतबीर ने 7 फरवरी, 2020 को बड़ी औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को बताया था कि उनके भतीजे मोहित (21) पानीपत में कोचिंग लेते थे। घटना की शाम बाइक सवार तीन युवकों ने उनके सीने में सटाकर गोली मार दी थी और फरार हो गए थे। सोनीपत के निजी अस्पताल में मोहित ने दम तोड़ दिया था।
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सतबीर ने बताया था कि उनकी बेटी पानीपत के कॉलेज में पढ़ती है। कॉलेज से छुट्टी होने के बाद उसकी बेटी गन्नौर जीटी रोड बस स्टैंड पर उतरी थी। जहां तीन युवकों ने उनकी बेटी से अभद्रता की थी। इसी दौरान उनका भतीजा मोहित ट्रैक्टर पर गांव की तरफ आ रहा था तो उन्होंने अपनी बहन को भी ट्रैक्टर पर बैठा लिया था। तीनों युवक भी पल्सर बाइक पर पीछा करते हुए उन्हें अपशब्द बोलते हुए उनके गांव के अड्डे तक पहुंच गए थे।
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गांव पहुंचने पर उनकी बेटी ने बताया था कि तीनों युवक उन्हें तंग कर रहे हैं। इस पर जब उन्होंने तीनों युवकों को समझाया तो उन्होंने खुद को महावटी गांव का बताते हुए उनके साथ भी गाली गलौज की थी। बाद में घटना की देर शाम को तीनों युवक बाइक पर सवार हो कर मोहित के टैंट हाउस पर पहुंच गए थे मोहित को गोली मार दी थी।


जब उन्होंने युवकों को पकडऩे की कोशिश की तो एक हमलावर ने उनके सिर पर भी लोहे की चीज से वार कर दिया था। इससे वह घायल हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में मामले में पुलिस ने पानीपत के गांव महावटी निवासी अशोक उर्फ बबला व अन्य को पकड़ा था। आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।

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