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दहेज हत्यारे पति, सास और ससुर को 10 साल कैद

Thu, 14 Jan 2016 12:30 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत Updated Thu, 14 Jan 2016 12:30 AM IST
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गांव जाटी कलां में विवाहिता की आग लगाकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने आरोपी पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी पति, सास व ससुर को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं जेठ और जेठानी को 7-7 वर्ष कैद की सजा दी गई है। सभी आरोपियों पर जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया है।
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6 फरवरी 2014 को गांव जाटी कलां में किरण आग में बुरी तरह से झुलस गई थी। किरण को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किरण की मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोग अस्पताल से फरार हो गए थे। सूचना पर किरण के परिजन अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी और दहेज हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में पति अमित, ससुर इंद्र सिंह, सास रोशनी, जेठ सुमित और जेठानी सुषमा के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अमित, इंद्र सिंह और रोशनी को 10 साल तथा सुमित और उसकी पत्नी सुषमा को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
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पिता बृजेंद्र ने दी थी शिकायत
अस्पताल में पहुंचे किरण के पिता सराय कालोनी, नरेला निवासी बृजेंद्र ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि 25 फरवरी 2013 को जाटी कलां निवासी अमित के साथ उसने बेटी किरण की शादी की थी। आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। अब दहेज के लिए ही उसकी बेटी को जलाकर मार दिया गया है। बृजेंद्र की शिकायत के आधार पर ही पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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