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डेढ़ साल तक मृत मां की विधवा पेंशन लेने वाले पूर्व पार्षद को कैद

Wed, 16 Dec 2015 11:44 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत Updated Wed, 16 Dec 2015 11:44 PM IST
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जेएमआईसी विक्रांत की अदालत ने मां की मौत के बाद भी करीब डेढ़ साल तक उसकी विधवा पेंशन लेने के आरोपी नपा के पूर्व पार्षद श्याम सुंदर को एक साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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गन्नौर निवासी विमल कुमार ने मई, 2010 में आरटीआई लगाकर खुलासा किया था कि तत्कालीन वार्ड-9 से नगर पालिका पार्षद श्याम सुंदर ने मां की मौत के बावजूद उसकी विधवा पेंशन ली है। उसने अपनी मां केला के नाम से अक्टूबर 2006 से जून 2008 तक के बीच गलत तरीके से पेंशन ली है। जिस पर पुलिस ने 17 फरवरी, 2011 को विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) विक्रांत ने श्याम सुंदर को दोषी करार दिया है। अदालत ने धारा 409, 466, 467 के तहत एक-एक वर्ष कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना, 167 और 471 के तहत छह-छह माह कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेगी। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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