फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   लड़की को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल कैद

लड़की को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल कैद

Fri, 01 Mar 2019 01:10 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 01 Mar 2019 01:10 AM IST
विज्ञापन
लड़की को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल कैद
किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को सात साल कैद
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने एक गांव से किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी राजस्थान के युवक को दोषी करार दिया है। उसे पॉक्सो एक्ट के तहत सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 23 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने एक साल पुराने मामले में दोषी को सजा सुनाई है।
इस मामले में 22 फरवरी, 2018 को एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि उसकी सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी एक दिन पहले से लापता है। उसने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। उसने शक जताया था कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इसी बीच व्यक्ति को पता लगा था कि उसकी बेटी गांव में ही एक बूथ पर टेलीफोन करने गई थी। जिस पर उन्हें पता लगा कि उसने एक मोबाइल पर फोन किया था। उसके पिता ने मोबाइल नंबर पुलिस को उपलब्ध कराया था। घटना के चार दिन पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि गांव में राजस्थान के जिला जयपुर के गांव आंधी का रहने वाला निक्कू बहुरुपिया बनकर आया था और उसे बहकाकर ले गया था। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन

किस धारा के तहत कितनी सजा
अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा चार के तहत सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 365 में पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 366 में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना व धारा 363 में दो साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed