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रिश्ते के चाचा ने किया था बच्ची से दुष्कर्म, 10 साल की कैद
Updated Wed, 14 Nov 2018 01:08 AM IST
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बच्ची से दुष्कर्म करने में रिश्ते के चाचा को 10 साल की कैद
-बच्ची को धमकी देकर कराया था चुप, यूपी में अपने घर जाने के बाद परिजनों को दी थी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो,
सोनीपत। शहर में किराए पर रहने वाली एक 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में उसके रिश्ते में चाचा को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा.सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दोषी को दस साल कैद व 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विदित रहे कि यूपी के कांशीराम नगर निवासी एक व्यक्ति ने 16 जुलाई, 2017 को सिटी थाना पुलिस को बताया था कि वह अपने परिवार के साथ सोनीपत शहर में किराए पर रहता है। उसने बताया था कि 10 जुलाई को उसके रिश्ते में भाई लगने वाले मूलरूप से यूपी के कासगंज फिलहाल सोनीपत शहर निवासी देवेंद्र ने उसकी 12 साल की बेटी को अपने कमरे पर बुलाया था। उसने कमरे पर जाने के बाद उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। साथ ही उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। डरी बच्ची ने घर आकर किसी को कुछ नहीं बताया था। इसी बीच वह परिवार को लेकर यूपी स्थित अपने पैतृक गांव में गया था। यहां आने के बाद उसकी बेटी ने घटना के बारे में परिजनों को अवगत कराया था। जिस पर उन्होंने 16 जुलाई, 2017 को सोनीपत पहुंचकर मामले से पुलिस को अवगत कराया था। सिटी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया था। लड़की के पिता ने बताया था कि उन्हें मामले की जानकारी यूपी में लग सकी थी। जिस पर उन्होंने यूपी पुलिस को मामले से अवगत कराया था। जहां पर स्थानीय थाने की पुलिस ने मामला सोनीपत क्षेत्र का बताकर उन्हें यहां भेज दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए सिटी थाना पुलिस ने आरोपी देवेंद्र को काबू कर लिया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डा.सुनीता ग्रोवर की अदालत ने देवेंद्र को दोषी करार दिया है। उसे विभिन्न धाराओं में 10 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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-बच्ची को धमकी देकर कराया था चुप, यूपी में अपने घर जाने के बाद परिजनों को दी थी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो,
सोनीपत। शहर में किराए पर रहने वाली एक 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में उसके रिश्ते में चाचा को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा.सुनीता ग्रोवर की अदालत ने दोषी को दस साल कैद व 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विदित रहे कि यूपी के कांशीराम नगर निवासी एक व्यक्ति ने 16 जुलाई, 2017 को सिटी थाना पुलिस को बताया था कि वह अपने परिवार के साथ सोनीपत शहर में किराए पर रहता है। उसने बताया था कि 10 जुलाई को उसके रिश्ते में भाई लगने वाले मूलरूप से यूपी के कासगंज फिलहाल सोनीपत शहर निवासी देवेंद्र ने उसकी 12 साल की बेटी को अपने कमरे पर बुलाया था। उसने कमरे पर जाने के बाद उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। साथ ही उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। डरी बच्ची ने घर आकर किसी को कुछ नहीं बताया था। इसी बीच वह परिवार को लेकर यूपी स्थित अपने पैतृक गांव में गया था। यहां आने के बाद उसकी बेटी ने घटना के बारे में परिजनों को अवगत कराया था। जिस पर उन्होंने 16 जुलाई, 2017 को सोनीपत पहुंचकर मामले से पुलिस को अवगत कराया था। सिटी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया था। लड़की के पिता ने बताया था कि उन्हें मामले की जानकारी यूपी में लग सकी थी। जिस पर उन्होंने यूपी पुलिस को मामले से अवगत कराया था। जहां पर स्थानीय थाने की पुलिस ने मामला सोनीपत क्षेत्र का बताकर उन्हें यहां भेज दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए सिटी थाना पुलिस ने आरोपी देवेंद्र को काबू कर लिया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डा.सुनीता ग्रोवर की अदालत ने देवेंद्र को दोषी करार दिया है। उसे विभिन्न धाराओं में 10 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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