फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   20 years imprisonment for raping a teenager in Sonipat

Sonipat: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद, गिरफ्तारी के समय नाबालिग था दोषी

Wed, 01 Feb 2023 11:49 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 01 Feb 2023 11:49 PM IST
सार

दोषी को 21 साल का होने तक बाल सुधार गृह में रखा जाएगा, उसके बाद जेल में शिफ्ट किया जाएगा। अदालत ने दोषी पर 80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश हैं। 

विज्ञापन
20 years imprisonment for raping a teenager in Sonipat
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने शादी का झांसा देकर किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को बीस साल की सजा सुनाई है। जब आरोपी को गिरफ्तार किया वह नाबालिग था।

विज्ञापन

 

ऐसे में अदालत ने उसके 21 साल का होने तक बाल सुधार गृह में रखने और बाद में जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। दोषी पर 80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। जुर्माना राशि अदा न करने पर सवा तीन साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन

 

मूलरूप से उत्तर प्रदेश निवासी व्यक्ति ने 19 अप्रैल, 2021 को कुंडली थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह कुंडली थाना क्षेत्र के गांव में भट्ठे पर रहते हैं। उसकी 14 साल की बेटी 18 अप्रैल, 2021 की रात को लापता हो गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

बाद में पता लगा कि उनके साथ ही दूसरी झ़ुग्गी में रहने वाला युवक भी लापता है। बाद में पुलिस ने 19 मई, 2021 को उत्तर प्रदेश के बागपत से लड़की को बरामद कर लिया था। मेडिकल जांच में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। लड़की के परिजनों के पास नहीं जाने पर उसे बालग्राम राई में छोड़ा गया था।

 

घटना के दिन शाम को ही आरोपी युवक को गिरफ्तार किया था। आरोपी की उम्र करीब साढ़े 17 साल मिली थी। इस पर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया था। हालांकि उसका केस अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला गया।

 

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। बुधवार को दोषी को 20 साल की सजा सुनाई और 80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। दोषी जब तक 21 वर्ष का नहीं होगा तब तक उसे बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। उसके बाद उसे कारागार में शिफ्ट किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed