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Sonipat: खेत में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल की सजा, षड्यंत्र की दोषी महिला को भी बराबर कैद

Tue, 02 Aug 2022 09:43 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 02 Aug 2022 09:43 PM IST
सार

खेत में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन दोषियों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। दो दोषियों ने पीड़िता की साथी महिला के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। षड्यंत्र की दोषी करार दी गई महिला ने पीड़िता को समोसे में नशीला पदार्थ खिलाया था। 

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20 years imprisonment for gang rape of woman in Sonipat
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। षड्यंत्र रचने में महिला भी शामिल थी। अदालत ने तीनों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता को खेत में मजदूरी के बहाने बुलाने के बाद उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।

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गन्नौर थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने 21 अगस्त, 2020 को पुलिस को बताया था कि उनके पड़ोस की गीता 15 अगस्त को उसे अपने साथ गांव के प्रेम के खेत में मजदूरी के लिए लेकर गई थी। वहां पर पड़ोसी गांव का सुनील पहले से ही मौजूद था। महिला ने आरोप लगाया था कि काम करने के बाद प्रेम व सुनील ने खेत में समोसे मंगवाए थे।
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गीता ने उसे समोसे खाने को दिए थे। जिसके बाद उसे चक्कर आ गया था। इसी दौरान उसे शीतल पेय में शराब मिलाकर पिला दी गई। गीता के प्रेम के साथ पहले से ही संबंध थे। जब वह वहां से जाने लगी तो प्रेम ने उसका हाथ पकड़कर उसे सुनील के साथ कमरे में बंद कर दिया था। वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था।
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उस दौरान उसकी कांच की चूड़ी उसके हाथ में लगने से खून भी आ गया था। उसके कपड़े फट गए थे। महिला ने आरोप लगाया था उसके साथ दुष्कर्म किया गया। किसी को बताने पर उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकी दी गई थी। बाद में गीता ने उसे पैसे दिलाने का भी झांसा दिया था।

उसके बाद गीता उस पर प्रेम व सुनील के साथ अक्सर संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगी। जिससे तंग आकर उसने मामले से पति को अवगत कराया था। इसके बाद पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। मामले में एससी एसटी एक्ट भी लगाया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। 

दोषियों को इन धाराओं में सुनाई सजा
मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने मंगलवार को दोषी सुनील को भादंसं की धारा 376डी में 20 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 506 में दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना व एससी एसटी एक्ट में 10 साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


प्रेम को भादंसं की धारा 376 डी में 20 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, 506 में दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना, 120बी में 20 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना व एससी एसटी एक्ट में 10 साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना और गीता को 120 बी (षड्यंत्र) में 20 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना और 506 में दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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