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सातवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में तीन दोषियों को 10-10 साल कैद

Fri, 01 Mar 2019 01:16 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 01 Mar 2019 01:16 AM IST
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सातवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में तीन दोषियों को 10-10 साल कैद
नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले तीन अभियुक्तों को 10 साल कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने नाबालिग छात्रा को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत अभियुक्त राहुल, शानू और आकाश को 10-10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले को लेकर 15 फरवरी, 2017 को थाने में एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसकी बेटी सातवीं कक्षा में पढ़ती है। वह दोपहर में ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग रहा है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने अगले ही दिन लड़की को बरामद कर लिया था। मेडिकल रिपोर्ट में उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई थी। बाद में पीड़ित ने अपने बयान दर्ज कराए थे कि खरखौदा निवासी राहुल और शानू ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस पर पुलिस ने दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने 18 फरवरी, 2017 को दोनों आरोपियों को काबू किया था। उनसे पूछताछ में तीसरे युवक आकाश का नाम भी सामने आया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने पीड़ित को ले जाने में प्रयुक्त हुई बाइक को बरामद किया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया था। वीरवार को मामले में पक्षों की सुनवाई के बाद एएसजे डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। उन्हें अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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अदालत ने इन धाराओं के तहत सुनाई सजा
दोषी राहुल को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दस साल की कैद, दस हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 365 में पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में सात साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 506 में तीन साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना, दोषी शानू को पॉक्सो एक्ट की 6 धारा में दस साल की कैद, दस हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 365 में पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 506 में तीन साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना तथा दोषी आकाश को पॉक्सो एक्ट की 6 में दस साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना, पॉक्सो एक्ट की धारा 8 में तीन साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 506 में तीन साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना।
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