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मंदबुद्धि लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने गोहाना सदर थाना क्षेत्र के गांव में मंदबुद्धि लडक़ी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विदित रहे कि 7 सितंबर, 2017 को सदर थाना के गांव की रहने वाली महिला ने बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी मंदबुद्धि है। वह गली में खेल रही थी। जब वह गली में गई तो उसे अपनी बेटी दिखाई नहीं दी थी। जिस पर वह उसे तलाश करने लगी थी। जब वह तलाश करते हुए गांव के सीता के घर के पास पहुंची थी तो उसने सीता के घर से उसकी बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी थी। उसने अंदर जाकर देखा तो गांव का सोनू उर्फ टिनू उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उसे देखकर वह उसे धक्का देकर फरार हो गया था। इसी दौरान उसके पति के आने पर उसने सोनू का पकडने का प्रयास किया तो वह भाग निकला था। उन्होंने मामले से पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने 8 सितंबर, 2017 को आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया था।
वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डीआर चालिया की फास्र्ट ट्रैक कोर्ट ने सोनू उर्फ टिनू को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी का आईपीसी की धारा 376 में 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 6 पॉक्सो एक्ट में भी 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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विदित रहे कि 7 सितंबर, 2017 को सदर थाना के गांव की रहने वाली महिला ने बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी मंदबुद्धि है। वह गली में खेल रही थी। जब वह गली में गई तो उसे अपनी बेटी दिखाई नहीं दी थी। जिस पर वह उसे तलाश करने लगी थी। जब वह तलाश करते हुए गांव के सीता के घर के पास पहुंची थी तो उसने सीता के घर से उसकी बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी थी। उसने अंदर जाकर देखा तो गांव का सोनू उर्फ टिनू उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उसे देखकर वह उसे धक्का देकर फरार हो गया था। इसी दौरान उसके पति के आने पर उसने सोनू का पकडने का प्रयास किया तो वह भाग निकला था। उन्होंने मामले से पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने 8 सितंबर, 2017 को आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया था।
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वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डीआर चालिया की फास्र्ट ट्रैक कोर्ट ने सोनू उर्फ टिनू को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी का आईपीसी की धारा 376 में 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 6 पॉक्सो एक्ट में भी 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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