फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद

प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद

Fri, 12 Jan 2018 12:05 AM IST
Updated Fri, 12 Jan 2018 12:05 AM IST
विज्ञापन
प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद
प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने प्रॉपर्टी डीलर विनोद हत्याकांड में सुनवाई करते हुए चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
शाहपुर तुर्क निवासी रमेश ने पुलिस को बताया था कि उसके भाई विनोद का ओमेक्स सिटी स्थित कार्यालय में प्रॉपर्टी डीलर का कार्यालय है। 10 मार्च, 2014 को विनोद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पहले विनोद के सिर पर शराब की बोतल से हमला किया गया था। उसके घायल होने के बाद गोली मारकर हत्या की गई थी। रमेश ने आरोप लगाया था कि विनोद की हत्या के पीछे दोषियों के साथी की मुखबिरी व आरोपी दीपक गुहणा की प्रेमिका निकिता से अभद्र व्यवहार करना बताया गया था। पुलिस ने मामले में 5 सितंबर, 2014 को आरोपी दीपक गुहणा की महिला मित्र निकिता को गिरफ्तार किया था। जिसने पुलिस को बताया था कि वह अक्सर दीपक को विनोद के फ्लैट में आकर मिलती थी। यहीं पर विनोद ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया था। जिसकी शिकायत उसने दीपक को की थी। दीपक ने अपने साथियों के साथ मिलकर विनोद की हत्या की थी। साथ ही उन्हें विनोद पर अपने साथी संजय कैरा के बारे में मुखबिरी कर उसकी हत्या कराने का भी शक था। जिसका बदला लेने के लिए भी वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में गांव गुहणा निवासी दीपक, दीपक की मां बिमला, उसकी महिला मित्र रोहणा निवासी निकिता, गांव भावड़ निवासी देवेंद्र, निजामपुर फरमाणा निवासी आशीष, रोहतक के डोभ निवासी रोहताश व बवाना निवासी प्रमोद को गिरफ्तार किया था। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गुहणा निवासी दीपक, गांव भावड़ निवासी देवेंद्र, गांव निजामपुर फरमाणा निवासी आशीष, रोहतक के गांव डोभ निवासी रोहताश को दोषी करार दिया है। सा ही निकिता, बिमला व प्रमोद को बरी कर दिया था।
विज्ञापन

एएसजे डा.सुशील कुमार गर्ग अदालत ने वीरवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी दीपक, देवेंद्र, आशीष व रोहताश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही चारों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर उन्हें एक-एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed