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Sonipat: मायके आई विवाहिता से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद, पड़ोसी ने घर में घुसकर किया था दुष्कर्म

Fri, 10 Feb 2023 01:14 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 10 Feb 2023 01:14 AM IST
सार

खरखौदा थाना पुलिस ने मार्च, 2018 में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना न देने पर 21 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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10 years imprisonment for raping a married woman in Sonipat
court demo pic

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने विवाहिता से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 21 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव की विवाहिता ने 17 मार्च, 2018 को पुलिस को बताया था कि उनकी चार माह पहले दिल्ली में शादी हुई है। वह एक माह पहले अपने मायके आई थी। मायके में उसके गांव के ही प्रवेश नाम के युवक ने उसके घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया था।
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आरोपी ने किसी को बताने पर ससुराल पक्ष के लोगों को मारने की धमकी दी थी। महिला का आरोप था कि युवक ने उससे शादी से पहले भी दुष्कर्म किया था। तब भी उसने धमकी देकर उसे चुप करा दिया था। उसने अपने परिजनों को अवगत कराया था तो पुलिस को सूचित किया गया था।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी प्रवेश को 17 नवंबर, 2018 को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर दिया था। जहां उसे जेल भेज दिया गया था।


मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे शैलेंद्र सिंह अदालत ने आरोपी प्रवेश को दोषी करार दिया। गुरुवार को सजा सुनाते हुए अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 376 में 10 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 452 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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