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पांच साल के बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को 10 साल कैद की सजा
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. परमिंद्र कौर की अदालत ने पांच साल के बच्चे से कुकर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी युवक को दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 10000 रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विदित रहे कि मई, 2017 में एक महिला ने पुलिस को बताया था कि उसका पांच का बेटा शाम को गली में खेल रहा था। इसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाला नीरज बच्चे को बहला-फुसलाकर राजकीय स्कूल में ले गया था। आरोपी ने स्कूल में जाने के बाद मिड-डे-मील के कमरे के बाहर मासूम से कुकर्म किया था। घटना के बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई थी। इसी बीच उसे तलाश करते हुए उसकी मां व दादी स्कूल में पहुंच गई थी। जिस पर आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। महिला के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ.प्रमिंद्र कौर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे दस साल कैद व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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विदित रहे कि मई, 2017 में एक महिला ने पुलिस को बताया था कि उसका पांच का बेटा शाम को गली में खेल रहा था। इसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाला नीरज बच्चे को बहला-फुसलाकर राजकीय स्कूल में ले गया था। आरोपी ने स्कूल में जाने के बाद मिड-डे-मील के कमरे के बाहर मासूम से कुकर्म किया था। घटना के बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई थी। इसी बीच उसे तलाश करते हुए उसकी मां व दादी स्कूल में पहुंच गई थी। जिस पर आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। महिला के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ.प्रमिंद्र कौर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे दस साल कैद व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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